गुवाहाटी HC ने असम निवासी को विदेशी घोषित करने वाले FT के आदेश को पलटा, दिया एक और मौक !

उनके दादा का नाम भी एक से अधिक बार बदला जा चुका है। वास्तव में, ट्रिब्यूनल के अनुसार, दास यह साबित करने के लिए आवश्यक कुछ अन्य दस्तावेज पेश नहीं कर सका कि वह एक भारतीय नागरिक था। नतीजतन, नौ साल पहले करीमगंज में एक विदेशी न्यायाधिकरण अदालत ने जिले के पाथरकंडी क्षेत्र के निवासी रंजीत दास को 1971 के बाद अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले विदेशी के रूप में घोषित किया। तब से रणजीत दास एफटी के फैसले को चुनौती देते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अपना केस लड़ रहे हैं। एफटी को दिए एक लिखित बयान में दास ने कहा कि उनका जन्म त्रिपुरा के धर्मनगर इलाके के उप्ताखली गांव में हुआ था। हालांकि, उन्हें जन्म तिथि याद नहीं है। वर्ष 1977 में उनके पिता नंदलाल दास धर्मनगर से असम के करीमगंज जिले के पाथरकंडी थाना क्षेत्र में चले गए।
उन्होंने दावा किया कि उनके पिता का नाम उत्तर धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र की 1966 की मतदाता सूची में था। रंजीत दास ने इसकी फोटोकॉपी ट्रिब्यूनल को सौंपी। उस वोटर लिस्ट में उनके दादा का नाम सिसन्ना दास था।लेकिन 1985 में पथरकंडी की मतदाता सूची में उनके दादा का नाम शिबेंदु दास के रूप में दर्ज था। फिर 1989 में रंजीत का नाम पथरकंडी की मतदाता सूची में था, लेकिन उनके दादा का नाम विशेन्या दास था।दिलचस्प बात यह है कि 1993 की मतदाता सूची में उनके दादा का नाम फिर से सिसन्ना दास था। 26 फरवरी 2014 को, एफटी ने बताया कि रंजीत एक विदेशी था, जो 1971 के बाद भारत में आया था।
न्यायाधिकरण के अनुसार, वह 1971, 1985, 1989, 1993 और 1997 की मतदाता सूचियों सहित कई दस्तावेज पेश नहीं कर सका। दूसरी ओर, दास ने अपना कक्षा 10 का प्रवेश पत्र जमा किया है, जहां ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पिता का नाम नंदलाल है न कि नंदकुमार दास। एफटी द्वारा उन्हें विदेशी कहे जाने के बाद रंजीत दास ने उस राय पर पुनर्विचार करने की अपील की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने विदेशियों के न्यायाधिकरण की राय को चुनौती देते हुए गौहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। हाल के एक आदेश में, उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति के लिए उम्मीद जगाई है, जो अपनी नागरिकता स्थापित करने के लिए एक और अवसर की तलाश कर रहा है।
--आईएएनएस
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एसजीके