Samachar Nama
×

उदयपुर : रेप और निर्मम हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई दोषी को सजा

उदयपुर, 4 नवंबर (आईएएनएस)। राजस्थान के उदयपुर जिले में हुए बहु चर्चित रेप और निर्मम हत्या कर नाबालिग के शव के दस टूकड़े करने के मामले में उदयपुर कोर्ट ने दो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
उदयपुर : रेप और निर्मम हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाई दोषी को सजा

उदयपुर, 4 नवंबर (आईएएनएस)। राजस्थान के उदयपुर जिले में हुए बहु चर्चित रेप और निर्मम हत्या कर नाबालिग के शव के दस टूकड़े करने के मामले में उदयपुर कोर्ट ने दो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने में सहयोग करने वाले आरोपी के माता-पिता को भी 4 साल के करावास की सजा सुनाई है। पूरे देश और प्रदेश को हिलाकर रख देने वाला यह मामला उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र का है। जहां आरोपी कमलेश ने आठ साल की मासूम बच्ची को चाकलेट देने के बहाने बुलाकर पहले उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी की और फिर शव के 10 टुकड़े कर दिए थे।

दिल दहला देने वाला यह मामला 29 मार्च 2023 को प्रकाश में आया था । मामले में साक्ष्यों और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने कमलेश को दोषी माना है। कोर्ट ने 8 दिन पहले मुख्य आरोपी कमलेश सहित उसके मामा-पिता को साक्ष्य मिटाने और सहयोग करने के आरोप में दोषी करार दिया था।

मामले में आरोपी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा था। जिस पर कोर्ट ने उन्हें 4 नवंबर तक का समय दिया था। पोक्सो कोर्ट नंबर 2 के लोक अभियोजक सयैद हुसैन बंटी ने बताया कि कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी कमलेश को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई है।

वहीं दोषी के माता-पिता को 4-4 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार आरोपी के माता और पिता ने जमानत याचिका दायर कर रखी थी।

इस घटना को लेकर आम लोगों में भी बड़े पैमाने पर आक्रोश देखने को मिला था। आक्रोशित लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कानून बनाए जाने की भी मांग प्रशासन से की थी।

--आईएएनएस

एसएचके/जीकेटी

Share this story

Tags