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IPL में वैभव सूर्यवंशी को मिला ऐसा इनाम, अगर खुद किया इस्तेमाल तो लग जाएगा भारी जुर्माना, कीमत 20 लाख रू

IPL में वैभव सूर्यवंशी को मिला ऐसा इनाम, अगर खुद किया इस्तेमाल तो लग जाएगा भारी जुर्माना, कीमत 20 लाख रू
IPL में वैभव सूर्यवंशी को मिला ऐसा इनाम, अगर खुद किया इस्तेमाल तो लग जाएगा भारी जुर्माना, कीमत 20 लाख रू

क्रिकेट न्यूज डेस्क।। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का सीजन कई युवा खिलाड़ियों के लिए यादगार रहा और इनमें सबसे चमकता सितारा 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी साबित हुए। राजस्थान रॉयल्स के इस युवा बल्लेबाज ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से न सिर्फ सुर्खियां बटोरीं, बल्कि 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' का अवॉर्ड भी जीता। यानी वह इस सीजन में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज रहे। लेकिन इस दमदार प्रदर्शन के लिए मिले अवॉर्ड का इस्तेमाल वैभव के लिए महंगा साबित हो सकता है।

सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का खिताब
वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया। उन्होंने 7 मैचों में 252 रन बनाए, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 206.55 रहा। यह स्ट्राइक रेट उन सभी खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रहा, जिन्होंने कम से कम 7 मैच खेले और 100 से ज्यादा गेंदों का सामना किया। इस दौरान वैभव ने 122 गेंदों पर 24 छक्के और 18 चौके लगाए, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को साबित करता है। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का पुरस्कार हर साल पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हासिल करने वाले बल्लेबाज को दिया जाता है। वैभव को इस उपलब्धि के लिए इनाम के तौर पर ट्रॉफी और टाटा कर्व कार दी गई। यह सम्मान उनके लिए बड़ी उपलब्धि है, खासकर तब जब वह सिर्फ 14 साल के हैं और यह उनका पहला आईपीएल सीजन था। लेकिन वैभव फिलहाल अपनी उम्र के कारण इनाम में मिली कार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं।

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कार पुरस्कार और नियमों का उल्लंघन

वैभव को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन बनने के लिए इनाम के तौर पर टाटा कर्व कार दी गई। लेकिन चूंकि वह 14 साल के हैं, इसलिए वह खुद इस कार को नहीं चला सकते। भारत में मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 50 सीसी तक के स्कूटर का लाइसेंस 16 साल की उम्र में मिल सकता है, लेकिन कार चलाने के लिए 18 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। अगर वैभव या कोई नाबालिग बिना लाइसेंस के कार चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और वाहन मालिक या अभिभावक को भी सजा हो सकती है।

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