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यौन शोषण मामले में अभिषेक पोरेल को कोर्ट से बड़ा झटका! जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

यौन शोषण मामले में अभिषेक पोरेल को कोर्ट से बड़ा झटका! जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

बंगाल और दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ अभिषेक पोरेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोमवार को चिनसुराह की एक अदालत ने उनकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पोरेल को मोगरा पुलिस ने तब गिरफ़्तार किया था जब एक लड़की ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

23 साल के पोरेल को इससे पहले 11 अगस्त को अदालत में पेश किया गया था, तब उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद, उन्हें सोमवार को फिर से अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया।

यह मामला 23 जून को शुरू हुई एक जांच से जुड़ा है। कर्नाटक में मेडिकल की पढ़ाई कर रही एक लड़की ने उस दिन मोगरा पुलिस स्टेशन में पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दोनों लगभग साढ़े तीन साल तक रिलेशनशिप में थे, शादी करने की योजना बना रहे थे और साथ में विदेश यात्रा भी कर चुके थे। सूत्रों का कहना है कि करीब 18 महीने पहले उनके बीच विवाद हुआ था - यह मामला उस समय पुलिस तक भी पहुंचा था - हालांकि उस समय कोई FIR दर्ज नहीं की गई थी।

इसके बाद, पुलिस ने चंदननगर में पोरेल के घर पर कई बार छापेमारी की लेकिन वे उन्हें नहीं ढूंढ पाए। बाद में शिकायतकर्ता ने कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया, जिसने मोगरा पुलिस को पोरेल को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। इसके बाद, पुलिस ने उन्हें कोलकाता में गिरफ्तार किया और कानून की विभिन्न धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।

पोरेल बंगाल के लिए नियमित खिलाड़ी हैं और IPL में दिल्ली कैपिटल्स टीम का हिस्सा रहे हैं। हालांकि, यह कानूनी मामला अब उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है और उनके क्रिकेट करियर पर भी इसका असर पड़ रहा है। अदालत ने आदेश दिया है कि उन्हें अगली सुनवाई तक न्यायिक हिरासत में रखा जाए।

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