मोहम्मद शमी की वाइफ हसीन जहां पर मर्डर की कोशिश का केस दर्ज, FIR में बेटी अर्शी का भी नाम, वीडियो वायरल
भारतीय स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी की अलग रह रहीं पत्नी हसीन जहां एक नए विवाद में फंसती दिख रही हैं। खबरें हैं कि उनके और उनकी बेटी अर्शी जहां के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, हसीन की ओर से आधिकारिक तौर पर इस पर कुछ नहीं कहा गया है। उन पर एक पड़ोसी के साथ मारपीट करने का आरोप है। एक वीडियो के जरिए ऐसा दावा किया जा रहा है।
An attempt to murder FIR under BNS sections 126(2), 115(2), 117(2), 109, 351(3) and 3(5) has lodged against Hasin Jahan, the estranged wife of Mohammed Shami and Arshi Jahan, her daughter from her first marriage by her neighbour Dalia Khatun in Suri town of Birbhum district in… pic.twitter.com/2dnqXUKMdK
— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) July 16, 2025
एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि हसीन जहां अपने पड़ोसियों से झगड़ा कर रही हैं। यह वीडियो पश्चिम बंगाल के बीरभूम का बताया जा रहा है। खबरें हैं कि हसीन जहां और उनकी बेटी अर्शी जहां ने जमीन विवाद में अपने पड़ोसियों से भी झगड़ा किया। दावा किया जा रहा है कि हसीन जहां उस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना चाहती हैं, जिसका पड़ोसी विरोध कर रहे थे।
वीडियो को NCMIndiaa द्वारा X पर शेयर किया गया है। इसमें कहा गया है, 'पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के सूरी कस्बे में मोहम्मद शमी की पड़ोसी दलिया खातून ने बीएनएस की धारा 126(2), 115(2), 117(2), 109, 351(3) और 3(5) के तहत उनकी पत्नी हसीन जहां और उनकी पहली शादी से हुई बेटी अर्शी जहां के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।'
आगे कहा गया है, 'यह विवाद तब शुरू हुआ जब हसीन जहां ने सूरी के 5 नवंबर वार्ड स्थित विवादित भूखंड पर निर्माण कार्य शुरू किया। यह कथित तौर पर उनकी बेटी के नाम पर है। आरोप है कि हसीन और उनकी बेटी ने दलिया खातून के साथ बेरहमी से मारपीट की।'
मोहम्मद शमी से विवाद
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को क्रिकेटर मोहम्मद शमी को कानूनी लड़ाई के दौरान अपनी अलग हो चुकी पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीने चार लाख रुपये गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया। जहां ने जिला सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें क्रिकेटर को 2023 में अपनी पत्नी को 50,000 रुपये और अपनी बेटी को 80,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।

