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कर्नाटक HC ने सिद्धारमैया सरकार से पूछे 9 सवाल, राज्य सरकार ने मांगा वक्त

कर्नाटक HC ने सिद्धारमैया सरकार से पूछे 9 सवाल, राज्य सरकार ने मांगा वक्त
कर्नाटक HC ने सिद्धारमैया सरकार से पूछे 9 सवाल, राज्य सरकार ने मांगा वक्त

क्रिकेट न्यूज डेस्क।।  कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरू में भगदड़ मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में गिरफ्तारी के लिए आवेदन पर सुनवाई करते हुए सरकार से नौ सवाल पूछे गए हैं। कोर्ट ने जिम्मेदारी पर जोर दिया और घटना और उसके बाद की स्थिति से निपटने में सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए। मालूम हो कि आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू (आरसीबी) की खिताबी जीत के बाद आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ मच गई थी जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे।

कोर्ट को बताया गया कि भगदड़ की जांच अब अपराध जांच विभाग (सीआईडी) के जिम्मे है। हालांकि बेंगलुरू सेंट्रल क्राइम ब्रांच (सीसीबी) गिरफ्तारियां कर रही है और कब्बन पार्क पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रही है। इस बीच अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि केस ट्रांसफर करने की प्रक्रिया में कुछ खामियां हैं, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई।

हाईकोर्ट के सवाल

कर्नाटक HC ने सिद्धारमैया सरकार से पूछे 9 सवाल, राज्य सरकार ने मांगा वक्त

1. विजय उत्सव मनाने का फैसला कब और किसने और कैसे लिया?

2. यातायात नियमन के लिए क्या कदम उठाए गए?

3. जनता/भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए?

4. कार्यक्रम स्थल पर क्या चिकित्सा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं?

5. क्या समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या का पहले से कोई आकलन किया गया था?

6. क्या घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

7. घायलों को अस्पताल ले जाने में कितना समय लगा?

8. क्या किसी खेल आयोजन या ऐसे किसी उत्सव में 50,000 या उससे अधिक लोगों की भीड़ के प्रबंधन के लिए कोई एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) तैयार की गई है?

9. क्या कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कोई अनुमति ली गई थी?

राज्य सरकार ने इन सवालों के जवाब देने के लिए समय मांगा है और उम्मीद है कि वह जल्द ही सीलबंद लिफाफे में अदालत को अपना स्पष्टीकरण सौंप देगी।

अटॉर्नी जनरल का पक्ष

एजी ने अदालत को बताया कि आरोपी गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठा रहे हैं और जांच एजेंसियों के बीच कुछ विसंगतियां भी सामने आई हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अदालत में अधिक जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता, ताकि "न्याय की प्रक्रिया में बाधा न आए"।

आरोपी का दावा

सोमवार को मामले में गिरफ्तार रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के अधिकारी निखिल सोसले ने अदालत में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया। वहीं, कार्यक्रम के आयोजक डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने समारोह में सभी को आमंत्रित किया था, जिससे मामला और भी विवादित हो गया है।

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