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दिल्ली हाई कोर्ट अभिषेक शर्मा के 'पर्सनैलिटी राइट्स' मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को करेगी

नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा द्वारा दाखिल पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) के प्रोटेक्शन (सुरक्षा) की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है।

नई दिल्ली, 7 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा द्वारा दाखिल पर्सनैलिटी राइट्स (व्यक्तित्व अधिकार) के प्रोटेक्शन (सुरक्षा) की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है।

हाई कोर्ट ने कहा कि मानहानि (डिफेमेशन) और परसनैलिटी राइट्स के बीच एक बहुत पतली रेखा है। मानहानि से संबंधित विषय-वस्तु में व्यक्तित्व अधिकारों का तत्व भी शामिल हो सकता है।

जस्टिस ज्योति सिंह ने मामले की थोड़ी देर सुनवाई की, लेकिन यह पता चलने के बाद कि शर्मा ने फाइल किए गए केस के साथ उल्लंघन करने वाले यूआरएल के स्क्रीनशॉट नहीं लगाए गए थे, सुनवाई टाल दी गई। न्यायालय ने संबंधित मटीरियल की जांच किए बिना कोई ऑर्डर पास करने से मना कर दिया।

न्यायालय ने अभिषेक शर्मा के वकील को निर्देश दिया कि वह एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करें, जिसमें विवादित कंटेंट से संबंधित स्क्रीनशॉट लगाए जाएं, जो अर्जी में दी गई लिस्ट से मेल खाती हो। मामले पर अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी।

मेटा की तरफ से वकील वरुण पाठक ने कोर्ट को बताया कि शर्मा के दिए गए आठ यूआरएल में से दो एक्सेस नहीं हो रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि एक यूआरएल में पैपराजी का अपलोड किया हुआ कंटेंट है और हो सकता है कि उसमें पर्सनैलिटी राइट्स शामिल न हों। हालांकि, शर्मा के वकील ने कहा कि अपलोड एआई से बना था। उन्होंने कहा कि एक पोस्ट में उनकी मैनेजर को उनकी गर्लफ्रेंड बताया गया था।

अभिषेक शर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है, जिसमें उनकी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा और उन्हें गलत दिखाने वाले कथित बदनाम करने वाले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने (एआई) कंटेंट को हटाने की मांग की गई है।

टी20 विश्व कप 2026 में चैंपियन रही भारतीय टीम का हिस्सा रहे अभिषेक शर्मा फिलहाल टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड में हैं और 5 टी20 मैचों की सीरीज का हिस्सा हैं।

--आईएएनएस

पीएके

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