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बिना देर किए निपटाएं ये काम आज आखिरी मौका है, वरना सीधे आपके घर पहुंचेगा सरकारी नोटिस 

बिना देर किए निपटाएं ये काम आज आखिरी मौका है, वरना सीधे आपके घर पहुंचेगा सरकारी नोटिस 

आज 2025-26 के लिए रिवाइज्ड या देरी से रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है। इसके बाद, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के इनकम टैक्स रिटर्न में कोई गलती की है, तो आज उन्हें सुधारने का आखिरी मौका है।

इसी को देखते हुए, पिछले कुछ हफ्तों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को ईमेल या मैसेज भेज रहा है, जिसमें उनसे फाइल किए गए रिटर्न को रिव्यू करने और किसी भी गलती को सुधारने के लिए कहा जा रहा है। यह ज़रूरी है क्योंकि इन गलतियों को ठीक करने तक रिफंड में देरी हो सकती है।

आज की डेडलाइन के बाद, टैक्सपेयर्स के पास अपनी मर्ज़ी से बदलाव करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि अब से आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिडक्शन या छूट क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर डिपार्टमेंट को आपके फाइल किए गए रिटर्न में कोई गड़बड़ी मिलती है, तो सीधे नोटिस भेजा जाएगा।

रिवाइज्ड रिटर्न क्या है?
हम अक्सर ITR फाइल करते समय गलतियाँ कर देते हैं। कभी-कभी, गलत डिडक्शन क्लेम किए जाते हैं, या इनकम छूट जाती है। ऐसे मामलों में, डेडलाइन छूटने के बाद रिटर्न फाइल करने के लिए रिवाइज्ड रिटर्न एक अच्छा ऑप्शन है। रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न टैक्सपेयर्स को ओरिजिनल रिटर्न में गलतियों या कमियों को सुधारने की अनुमति देता है।

CA (डॉ.) सुरेश सुराना बताते हैं, "अगर सबमिशन के बाद कोई गलती या कमी पाई जाती है, तो एक टैक्सपेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। यह इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139(5) के तहत अनुमति है।" वह आगे बताते हैं कि एक रिवाइज्ड रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न की जगह लेता है और उस असेसमेंट ईयर के लिए एक वैलिड रिटर्न बन जाता है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर कोई पेनल्टी नहीं लगती है, बशर्ते इसे तय समय सीमा के भीतर जमा किया जाए। हालांकि, सुराना यह भी कहते हैं कि अगर रिवीजन से टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है, तो टैक्सपेयर को लागू ब्याज के साथ अतिरिक्त टैक्स देना होगा।

रिवाइज्ड रिटर्न संबंधित असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर को या उससे पहले, या असेसमेंट पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, फाइल किया जाना चाहिए। "असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए, रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है," सुराना कहते हैं। अगर यह डेडलाइन छूट जाती है, तो टैक्सपेयर्स रिफंड क्लेम करने के लिए देरी की माफी का ऑप्शन चुन सकते हैं।

क्या रिवाइज्ड रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाई जाएगी? जैसे-जैसे 31 दिसंबर की डेडलाइन पास आ रही है, कई टैक्सपेयर्स और प्रोफेशनल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए और समय देने की अपील कर रहे हैं। एक यूजर ने X पर लिखा, "ओरिजिनल ITR और रिवाइज्ड ITR के बीच 60 दिन का गैप होना चाहिए। ओरिजिनल ITR 10 नवंबर तक ड्यू है, इसलिए रिवाइज्ड ITR 10 फरवरी तक ड्यू होना चाहिए। आप CA और टैक्सपेयर्स को परेशान कर रहे हैं और टैक्सपेयर्स के अधिकारों को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। कृपया ज़रूरी कदम उठाएं।"

रिवाइज्ड रिटर्न कैसे फाइल करें?
सबसे पहले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
अब अपना PAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें।
इसके बाद, ई-फाइल सेक्शन में जाएं और 'इनकम टैक्स रिटर्न' ऑप्शन पर क्लिक करें।
'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' चुनने के बाद, संबंधित असेसमेंट ईयर चुनें।
रिटर्न फाइलिंग सेक्शन में, सेक्शन 139(5) के तहत रिवाइज्ड रिटर्न का ऑप्शन चुनें।
अपनी गलती सुधारें और अपने ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर और फाइलिंग की तारीख डालें।
रिवाइज्ड रिटर्न सबमिट करें और इसे ई-वेरिफाई करें।

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