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शादी का झांसा देकर किया रेप: इस क्रिकेटर पर लगा महिला दुष्कर्म का गंभीर आरोप, जांच में जुटी पुलिस

शादी का झांसा देकर किया रेप: इस क्रिकेटर पर लगा महिला दुष्कर्म का गंभीर आरोप, जांच में जुटी पुलिस

एक महिला ने बांग्लादेश ए टीम के तेज़ गेंदबाज़ तोफेल अहमद पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया है। क्रिकेटर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला द्वारा दिए गए सबूत पहली नज़र में भरोसेमंद लग रहे हैं। क्रिकेटर और महिला फेसबुक पर दोस्त बने थे, और धीरे-धीरे उनका रिश्ता गहरा होता गया।

क्रिकबज़ पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, गुलशन पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सब-इंस्पेक्टर मोहम्मद समिउल इस्लाम ने गुरुवार (11 दिसंबर) को पुष्टि की, "चार्जशीट महिला और बाल उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम की धारा 9(1) के तहत दायर की गई है।" रिपोर्ट में कहा गया है कि दिए गए दस्तावेज़ पहली नज़र में आरोपों को भरोसेमंद बनाते हैं। इनमें होटल बुकिंग रिकॉर्ड, मेडिकल जांच और अन्य सबूत शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होगी, जब चार्जशीट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी।

शादी का झांसा देकर रेप के आरोप
केस पेपर्स के अनुसार, तोफेल ने सबसे पहले इस साल जनवरी में फेसबुक पर महिला से संपर्क किया था। इसके बाद, वे मैसेंजर पर नियमित रूप से बात करने लगे। उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ गया। शिकायत में कहा गया है कि महिला ने शुरू में मना कर दिया था, लेकिन बाद में तोफेल के यह भरोसा दिलाने के बाद मान गई कि वह उससे शादी करना चाहता है। शिकायतकर्ता के अनुसार, 31 जनवरी को, तोफेल कथित तौर पर महिला को गुलशन के एक होटल में ले गया, और उसे अपनी पत्नी के रूप में मिलवाया। उन्होंने कथित तौर पर उसकी मर्ज़ी के बिना शारीरिक संबंध बनाए। क्रिकेटर ने उसे फिर से भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही उससे शादी करेगा।

हमले के आरोप
शिकायत में आगे कहा गया है कि क्रिकेटर ने बाद में महिला पर कई बार हमला किया, लेकिन जब उसने शादी के लिए ज़ोर दिया, तो उसने मना कर दिया। महिला ने 1 अगस्त को गुलशन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया, जिसमें बार-बार यौन हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट की गई। रिपोर्ट के अनुसार, 24 सितंबर को, हाई कोर्ट ने तोफेल को छह सप्ताह की अग्रिम ज़मानत दी और उसे ज़मानत खत्म होने से पहले महिला और बाल उत्पीड़न रोकथाम ट्रिब्यूनल के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया। हालांकि, उसने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया।

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