बैंकिंग संकट: RBI ने इस बैंक पर लगाई रोक ग्राहकों के पैसे निकालने पर पाबंदी, कहीं आपका तो इसमें नहीं था खाता ?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गुजरात के वलसाड में स्थित वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक पर उसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण सख्त रेगुलेटरी प्रतिबंध लगाए हैं। इन निर्देशों के तहत, बैंक के ग्राहक अब अपने खातों से कोई भी रकम नहीं निकाल पाएंगे। RBI द्वारा 'निर्देश' के रूप में जारी किए गए ये प्रतिबंध गुरुवार को कारोबार बंद होने के बाद लागू हुए और अगले छह महीनों तक लागू रहेंगे।
बैंक पर मुख्य प्रतिबंध:
सेंट्रल बैंक के निर्देशों के अनुसार, वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक RBI की पहले से अनुमति के बिना कोई नया लोन नहीं दे पाएगा या मौजूदा लोन को रिन्यू नहीं कर पाएगा। इसे कोई भी निवेश करने, कोई नई देनदारी लेने, या अपनी कोई भी संपत्ति बेचने या ट्रांसफर करने पर भी रोक लगा दी गई है।
इसके अलावा, बैंक की मौजूदा लिक्विडिटी स्थिति को देखते हुए, RBI ने बैंक को बचत, चालू, या किसी अन्य खाते से निकासी की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है। हालांकि, बैंक को जमा के बदले लोन एडजस्ट करने (सेट-ऑफ) की अनुमति दी गई है।
RBI ने यह कदम क्यों उठाया?
RBI के अनुसार, हाल के घटनाक्रमों ने बैंक के बारे में गंभीर सुपरवाइजरी चिंताएं पैदा की थीं, और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कदम ज़रूरी था। सेंट्रल बैंक ने यह भी साफ किया कि उसने पहले बैंक के बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के साथ मिलकर इसके कामकाज को बेहतर बनाने के लिए काम किया था, लेकिन पर्याप्त और ठोस सुधारात्मक उपायों की कमी के कारण उसे यह सख्त कार्रवाई करनी पड़ी।
जमाकर्ताओं को क्या राहत मिलेगी?
सेंट्रल बैंक ने भरोसा दिलाया है कि योग्य जमाकर्ताओं को DICGC (डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन) के तहत प्रति जमाकर्ता अधिकतम ₹5 लाख तक का जमा बीमा लाभ मिलेगा। सेंट्रल बैंक ने साफ किया कि इन निर्देशों का मतलब बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक RBI द्वारा तय नियमों और शर्तों के तहत सीमित बैंकिंग सेवाएं देना जारी रखेगा। RBI ने कहा कि वह बैंक की स्थिति पर लगातार नज़र रख रहा है और जमाकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर ज़रूरी कदम उठाएगा या निर्देशों में बदलाव करेगा।

