बुरे फंसे RCB के यश दयाल, फोन कॉल, होटल में रेप... क्रिकेटर की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी
क्रिकेटर यश दयाल को जयपुर POCSO कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने रेप केस में उसकी एंटीसिपेटरी बेल अर्जी खारिज कर दी है। POCSO कोर्ट की जज अलका बंसल ने कहा कि पहली नजर में ऐसा नहीं लगता कि आरोपी पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। अब तक की जांच में उसके क्राइम में शामिल होने के काफी सबूत मिले हैं। कोर्ट ने माना कि आरोपी से डिटेल में पूछताछ अभी बाकी है, इसलिए उसे इस स्टेज पर एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती।
दोनों मोबाइल फोन के CDR जब्त
जानकारी के मुताबिक, नाबालिग पीड़िता ने सांगानेर सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यश दयाल ने उसे क्रिकेट में करियर बनाने का झांसा देकर और इमोशनली ब्लैकमेल करके करीब ढाई साल तक उसके साथ रेप किया। पीड़िता के वकील दिवेश शर्मा के मुताबिक, पुलिस ने पीड़िता और आरोपी दोनों के मोबाइल फोन के CDR जब्त कर लिए हैं, जिससे उनके बीच लगातार बातचीत की पुष्टि होती है।
कई होटलों में रुकने के सबूत मिले
पीड़िता के बताए कई होटलों में उसके रुकने के रिकॉर्ड भी मिले हैं। पीड़िता के मोबाइल से मिले चैट, फोटो और वीडियो के एनालिसिस के आधार पर उसके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। आरोप है कि 3-4 मई को जयपुर में IPL मैच के दौरान आरोपी ने पीड़िता को रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती सेक्स किया। बाद में, सितंबर 2023 में उसने उसे कानपुर बुलाया और होटल में उसके साथ जबरदस्ती रेप किया।
क्रिकेट किट खरीदने के नाम पर लिए पैसे
यश दयाल के वकील कुणाल जयमन ने दलील दी कि यश दयाल हमेशा पीड़िता से पब्लिक जगहों पर और टीम के दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में मिलता था, और कभी भी अकेली जगह पर नहीं मिलता था। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने खुद को बालिग बताते हुए पैसे की दिक्कत बताई थी और क्रिकेट किट खरीदने के नाम पर उससे पैसे लिए थे। बाद में, उसने बार-बार अलग-अलग बहाने बनाकर पैसे मांगे और उसे ब्लैकमेल करने के इरादे से यह केस किया।

