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जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे सभी आरोप सही पाए गए! लोकसभा में पेश हुई जांच कमेटी की रिपोर्ट

जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे सभी आरोप सही पाए गए! लोकसभा में पेश हुई जांच कमेटी की रिपोर्ट

पूर्व हाई कोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ बनी जांच समिति ने उन पर लगे आरोपों की जांच पूरी कर ली है और बुधवार (12 अगस्त, 2026) को लोकसभा (संसद का निचला सदन) में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जांच समिति की रिपोर्ट ने पूर्व जज पर लगे तीनों आरोपों को सही माना है। समिति ने पाया कि 'आरोप के क्लॉज़ I, II और III' साबित हो गए हैं।

समिति ने किन आरोपों को सही माना?

पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ समिति ने जिन तीन आरोपों को सही माना है, वे हैं: पहला, बिना घोषित कैश (नकदी) रखना; दूसरा, सबूतों को सुरक्षित रखने में लापरवाही; और तीसरा, लापरवाही भरा व्यवहार और असंतोषजनक जवाब।

पहला आरोप (बिना घोषित कैश): नई दिल्ली में 30, तुगलक क्रिसेंट स्थित सरकारी आवास के स्टोररूम से बड़ी मात्रा में कैश - ₹500 के नोटों के रूप में - मिलने का मामला सामने आया। समिति के अनुसार, जज इस कैश की मौजूदगी, स्रोत या मालिकाना हक के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके; इसलिए, समिति ने इस आरोप को साबित माना।

दूसरा आरोप (सबूतों को सुरक्षित रखने में लापरवाही): समिति ने पाया कि मामले से जुड़े भौतिक सबूतों को ठीक से सुरक्षित या संरक्षित नहीं किया गया था। पता चला कि आधिकारिक सीलिंग और निरीक्षण से पहले स्टोररूम की स्थिति बदल दी गई थी। इसके अलावा, कुछ करेंसी नोटों के गायब होने या न मिलने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। समिति ने इसे गंभीर लापरवाही और सबूतों को सुरक्षित रखने में विफलता का मामला माना। हालांकि, इससे यह साबित नहीं होता कि जज ने व्यक्तिगत रूप से नोट हटाए थे।

तीसरा आरोप (लापरवाही भरा व्यवहार और असंतोषजनक जवाब): समिति को जज द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण - खासकर 22 मार्च, 2025 का उनका जवाब - संतोषजनक नहीं लगे। समिति के अनुसार, उनका रवैया टालमटोल वाला था और संस्थागत जवाबदेही और पारदर्शिता के अपेक्षित मानकों के अनुरूप नहीं था। स्वतंत्र आधिकारिक गवाहों और उपलब्ध सबूतों के आधार पर इस आरोप की भी पुष्टि हुई।

समिति द्वारा अंतिम कार्रवाई

जांच समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट के साथ-साथ कार्यवाही का रिकॉर्ड, संबंधित दस्तावेज और सबूत सक्षम अधिकारी को सौंप दिए हैं। रिपोर्ट के आधार पर अब कानून के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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