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क्या बदलने वाला है भारतीय संविधान? मोदी सरकार 5 अहम संशोधनों की तैयारी में, जानिए पूरा मामला

क्या बदलने वाला है भारतीय संविधान? मोदी सरकार 5 अहम संशोधनों की तैयारी में, जानिए पूरा मामला

मोदी सरकार जल्द ही पाँच संवैधानिक संशोधन लाने की तैयारी कर रही है। अगर संसद इन संशोधनों को मंज़ूरी देती है, तो यह राजीव गांधी और पी.वी. नरसिम्हा राव के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। अपने कार्यकाल के दौरान, राजीव गांधी ने 12 और नरसिम्हा राव ने 11 संवैधानिक संशोधनों का नेतृत्व किया था। पिछले 12 सालों में, मोदी सरकार ने ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करके संविधान में आठ बदलाव किए हैं। इस साल अप्रैल में, सरकार ने संसद में तीन संशोधन लाने की कोशिश की थी, लेकिन दो-तिहाई बहुमत न होने के कारण वे पास नहीं हो सके। हालाँकि, कुल संवैधानिक संशोधनों की संख्या के मामले में, मोदी सरकार अभी भी नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों से काफी पीछे है। सबसे ज़्यादा संवैधानिक संशोधन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए थे।

संवैधानिक संशोधन क्यों किए जाते हैं?

अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह बदलती राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों के अनुसार संविधान में बदलाव की अनुमति देता है। हालाँकि, संविधान में संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत होती है। सरकार मौलिक अधिकारों को छोड़कर संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है।

प्रस्तावित पाँच संवैधानिक संशोधनों का विवरण क्या है?

1. परिसीमन विधेयक (Delimitation Bill): सरकार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से जुड़ा संवैधानिक संशोधन लाना चाहती है। अप्रैल में एक कोशिश की गई थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई।

2. महिला आरक्षण: सरकार नई परिसीमन प्रक्रिया के साथ महिला आरक्षण लागू करना चाहती है। इस प्रस्ताव में लोकसभा की कुल सीटों में से 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान शामिल है।

3. एक देश, एक चुनाव (One Nation, One Election): मोदी सरकार "एक देश, एक चुनाव" के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पास करना चाहती है। इससे पूरे देश में राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराना संभव हो जाएगा।

4. न्यायिक और संवैधानिक सुधार: सरकार इस संशोधन के ज़रिए समान नागरिक संहिता (UCC) जैसे संवैधानिक सुधार लागू करना चाहती है। उत्तराखंड सहित कई राज्यों ने पहले ही UCC विधेयक पास कर दिया है।

5. इस्तीफ़ा अधिनियम (Resignation Act): सरकार संवैधानिक संशोधन के ज़रिए एक ऐसा नियम लाना चाहती है जिसके तहत जेल भेजे जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को 30 दिनों के भीतर इस्तीफ़ा देना होगा।

अलग-अलग सरकारों के तहत कितने संवैधानिक संशोधन पास किए गए? 1952 और 1964 के बीच, जवाहरलाल नेहरू की सरकार के दौरान संविधान में 16 बार संशोधन किए गए। नेहरू प्रशासन ने संवैधानिक संशोधनों के ज़रिए बोलने की आज़ादी पर उचित प्रतिबंध लगाए। इसके अलावा, राज्य और केंद्र के बीच संबंधों को परिभाषित करने के लिए भी संशोधन किए गए।

नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने; उनकी सरकार के कार्यकाल में एक संवैधानिक संशोधन हुआ। इसके विपरीत, इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान में सबसे ज़्यादा, यानी 30 बार संशोधन किए। उन्होंने मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए संशोधन शुरू किए।

आपातकाल खत्म होने के बाद, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में दो संवैधानिक संशोधन हुए। इन संशोधनों के ज़रिए उन्होंने जजों की शक्तियों को बहाल किया। इंदिरा के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 12 संवैधानिक संशोधन किए; खास बात यह है कि इसी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने राजनीतिक दल-बदल पर कानून बनाए।

वी.पी. सिंह के कार्यकाल में पांच संवैधानिक संशोधन किए गए। इसके बाद, पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार ने संविधान में 11 बार संशोधन किए, जबकि चंद्रशेखर सरकार ने एक बार संशोधन किया।

अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में संविधान में 14 बार संशोधन किए गए। इसी तरह, मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में छह संवैधानिक संशोधन हुए। मोदी सरकार ने अब तक आठ संवैधानिक संशोधन लागू किए हैं।

2024 में संसद में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 55 साल के शासन के दौरान 70 से ज़्यादा संवैधानिक संशोधन किए थे, जबकि उनकी सरकार ने अपने 16 साल के कार्यकाल में केवल 23 संशोधन किए हैं।

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