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सुप्रीम कोर्ट ने DMK को दिया बड़ा झटका, विजय के मुआवजा वितरण पर रोक लगाने की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने DMK को दिया बड़ा झटका, विजय के मुआवजा वितरण पर रोक लगाने की याचिका खारिज

तमिलनाडु के करूर में हुई एक घटना में 41 लोगों की मौत हो गई थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा। DMK ने मौजूदा TVK सरकार (तमिलझा वेट्री कझगम) के खिलाफ याचिका दायर की थी। मुख्यमंत्री विजय पीड़ितों के परिवारों से मिलकर मुआवज़ा और सरकारी नौकरी देने वाले हैं; DMK ने तर्क दिया कि CM विजय को रोका जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने DMK की याचिका खारिज कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसी मुख्यमंत्री की गतिविधियों को नियंत्रित नहीं करेगा। जजों ने DMK के वकील से कहा कि वे अदालत को राजनीतिक लड़ाई का मंच न बनाएं। उन्होंने कहा कि अगर सत्ताधारी TVK पार्टी के नेता घटना पर बयान दे रहे हैं, तो DMK भी जवाबी बयान देने के लिए स्वतंत्र है; ऐसी लड़ाइयाँ अदालत के बाहर लड़ी जानी चाहिए।

DMK ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि पिछले साल TVK की रैली के दौरान हुई घटना की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। CM विजय 41 पीड़ितों के परिवारों को ₹10 लाख का मुआवज़ा और सरकारी नौकरी देने की घोषणा करने के लिए करूर जाने वाले हैं; DMK इस कदम का विरोध कर रही है।

गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में करूर में TVK की रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने शुरू में जांच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को सौंपी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जांच राज्य पुलिस से CBI को ट्रांसफर कर दी। गौरतलब है कि कोर्ट द्वारा नियुक्त एक कमेटी भी जांच की निगरानी कर रही है। CM विजय प्रभावित परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं।

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