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हाईकोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें, अरबों का बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने की मांग खारिज

हाईकोर्ट के फैसले से ममता बनर्जी की बढ़ी मुश्किलें, अरबों का बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने की मांग खारिज

सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस कृष्णा राव की सिंगल बेंच ने ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) को एक बड़ा अंतरिम झटका दिया। कोर्ट ने TMC के तीन बड़े बैंक अकाउंट्स पर लगी रोक हटाने या उन्हें ऑपरेट करने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया; इन अकाउंट्स में करीब ₹440 करोड़ जमा हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत इन अकाउंट्स को अपनी जांच के दायरे में लिया है।

ममता बनर्जी और TMC को राहत क्यों नहीं मिली?
कोर्ट ने TMC के तीन बड़े बैंक अकाउंट्स को फ्रीज़ करने के ED के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। TMC की लीगल टीम ने तर्क दिया कि पार्टी के रोज़मर्रा के प्रशासनिक कामकाज और चुनाव की तैयारियों के लिए इन अकाउंट्स का संचालन ज़रूरी है। हालांकि, हाई कोर्ट ने साफ किया कि ED की PMLA जांच के अहम चरण तक पहुंचने से पहले इतनी बड़ी रकम को फ्रीज़ न करने से जांच प्रभावित हो सकती है।

कोर्ट की एक दूसरी बेंच ने पहले राज्य पुलिस द्वारा फ्रीज़ किए गए अकाउंट्स के मामले में आंशिक राहत दी थी, लेकिन ED द्वारा अलग से समन जारी करने और अकाउंट्स को ज़ब्त करने के बाद कानूनी स्थिति पूरी तरह बदल गई। ED का आरोप है कि इस मामले में पार्टी फंड से करोड़ों रुपये का अवैध डायवर्जन और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि वित्तीय अपराधों से जुड़े मामलों में केंद्रीय एजेंसियों की प्रशासनिक और कानूनी शक्तियों में तुरंत दखल देना उचित नहीं होगा।

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