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इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: राहुल गांधी को राहत, FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: राहुल गांधी को राहत, FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 15 जनवरी, 2025 को नए कांग्रेस मुख्यालय 'इंदिरा भवन' के उद्घाटन के मौके पर एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, "हमारी लड़ाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारतीय राज्य के खिलाफ है।" "भारतीय राज्य" के इस खास ज़िक्र ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें "राष्ट्र-विरोधी" करार दिया।

इसके बाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें इस मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। हाई कोर्ट ने अब इस याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुली अदालत में अपना फैसला सुनाते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह याचिका सिमरन गुप्ता ने दायर की थी।

सिमरन गुप्ता ने शुरू में संभल की चंदौसी कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका (revision petition) दायर की थी। चंदौसी कोर्ट ने 7 नवंबर, 2025 को इस याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया था। इसके बाद सिमरन गुप्ता ने चंदौसी कोर्ट के इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दलीलें 8 अप्रैल को पूरी हुईं, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

राहुल गांधी ने असल में क्या कहा था?

इंदिरा भवन के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, "हमारी विचारधारा बहुत पुरानी है। हम RSS की विचारधारा के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "यह मत मानिए कि हम कोई 'तटस्थ' लड़ाई लड़ रहे हैं; इसमें बिल्कुल भी कोई तटस्थता शामिल नहीं है।" राहुल गांधी ने आगे ज़ोर देकर कहा, "अगर आपको लगता है कि हम सिर्फ BJP या RSS नाम के किसी राजनीतिक संगठन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप स्थिति को सही ढंग से समझने में नाकाम रहे हैं। BJP और RSS ने हमारे देश की हर एक संस्था पर कब्ज़ा कर लिया है। नतीजतन, अब हम न सिर्फ BJP और RSS के खिलाफ लड़ रहे हैं, बल्कि खुद भारतीय राज्य के खिलाफ भी लड़ रहे हैं।"

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