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अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, SC के आदेश पर उठाए सवाल; जानें क्या है पूरा विवाद

अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, SC के आदेश पर उठाए सवाल; जानें क्या है पूरा विवाद

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने CJP आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर कड़ा रुख अपनाया है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने घोषणा की है कि अगर विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों को निशाना बनाया गया तो पार्टी आंदोलन फिर से शुरू करेगी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखते हुए अभिजीत दीपके ने कहा, "अगर पुलिस द्वारा छात्रों को परेशान करना जारी रहा, तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। सरकार को छात्रों को निशाना बनाना और उनका उत्पीड़न करना बंद करना चाहिए।"CJP नेता सौरव दास ने भी कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर सरकार छात्रों से किए गए वादे से पीछे हटती है, तो पार्टी के पास देशव्यापी आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा।

सौरव दास ने अपने बयान में कहा कि जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच द्वारा पारित अंतरिम आदेश - विशेष रूप से निर्देश संख्या 4 - पूरे देश के लिए खतरे की घंटी की तरह है। यह निर्देश सरकारों को मौजूदा FIR के साथ आगे बढ़ने और जांच जारी रखने की अनुमति देता है। CJP का कहना है कि यह निर्देश सीधे तौर पर उस आश्वासन और गारंटी के विपरीत है जो भारत सरकार ने 25 जुलाई, 2026 को देश के युवाओं को दी थी - यह वादा कि सभी FIR वापस ले ली जाएंगी और किसी भी प्रदर्शनकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निशाना नहीं बनाया जाएगा।

'आश्वासन के आधार पर विरोध प्रदर्शन रोका गया'

सौरव दास ने याद दिलाया कि कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के आश्वासन और नेक नीयत के आधार पर 25 जुलाई को अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया था। हालांकि, CJP को अब डर है कि केंद्र सरकार और BJP शासित राज्य सरकारें इस अदालती आदेश का इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को बनाए रखने और उन्हें परेशान करने के लिए कर सकती हैं। दास ने कहा कि शुरू से ही उनकी चिंता यह थी कि अदालत का इस्तेमाल शांतिपूर्ण असहमति को दबाने और राजनीतिक हितों को साधने के लिए किया जा सकता है। सरकारी वकीलों के रुख पर सवाल उठाए गए

CJP ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि सरकारी वकीलों ने अदालत में अंतरिम आदेश का विरोध नहीं किया, जबकि केंद्र सरकार को पूरी तरह से पता था कि 25 जुलाई को समझौता हो गया था और CJP के साथ देर रात तक बातचीत चली थी। पार्टी ने कहा कि पूरी जानकारी के बिना जारी किया गया यह अदालती आदेश पूरी तरह से अस्वीकार्य था। हज़ारों युवाओं और छात्रों को दिए गए भरोसे को ऐसे कानूनी दांव-पेच से खत्म नहीं किया जा सकता; यह जनता के भरोसे के साथ सीधा धोखा है।

'सरकार के पास अभी भी FIR वापस लेने की शक्ति है'

सौरव दास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो केंद्र या राज्य सरकारों को FIR वापस लेने से रोके - यह कदम बिहार और असम की सरकारें पहले ही उठा चुकी हैं। सरकार के पास केस वापस लेने या उस पर आगे न बढ़ने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सरकारों को FIR पर कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया है। इसलिए, सरकार को 25 जुलाई के अपने वादे को तोड़ने के लिए कोर्ट के आदेश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

CJP की सख्त चेतावनी

CJP ने मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारें पारदर्शिता सुनिश्चित करने और भविष्य में कोर्ट को सही फैसले लेने में मदद करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को दिए गए लिखित आश्वासन की शर्तों को तुरंत रिकॉर्ड पर रखें। इसके अलावा, प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी FIR तुरंत रद्द की जानी चाहिए, और युवाओं को भविष्य में किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा का भरोसा दिया जाना चाहिए। दास ने चेतावनी दी कि सरकार द्वारा अपने वादे पूरे करने की समय-सीमा आज खत्म हो रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सरकार अपने वादों से पीछे हटती है, तो छात्र और युवा चुप नहीं बैठेंगे, और देश की सड़कों पर एक बार फिर युवाओं की आवाज़ गूंजेगी।

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