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फ्लैट में अकेला पाकर पडौसी ने दोस्तों के साथ मिलकर महिला के साथ दुष्कर्म, पुलिस केस दर्ज

हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला ने आरोप लगाया था कि एक युवक उसके फ्लैट में जबरन घुस आया और उसके साथ बलात्कार किया। अब पुलिस जाँच में पता चला है कि महिला ने बलात्कार की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अब इस मामले में...
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हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला ने आरोप लगाया था कि एक युवक उसके फ्लैट में जबरन घुस आया और उसके साथ बलात्कार किया। अब पुलिस जाँच में पता चला है कि महिला ने बलात्कार की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अब इस मामले में शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ असंज्ञेय मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में सब कुछ।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पुणे की एक 22 वर्षीय आईटी पेशेवर महिला ने 3 जुलाई को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि 2 जुलाई को एक डिलीवरी एजेंट उसके फ्लैट में जबरन घुस आया और उसे स्प्रे से बेहोश कर दिया। इसके बाद युवक ने उसके साथ बलात्कार किया और महिला के साथ सेल्फी ली और धमकी दी कि अगर उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो वह उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर देगा।

जांच में क्या हुआ?

पूरी घटना ने तब एक बड़ा नाटकीय मोड़ ले लिया जब जाँच में पता चला कि मामले का आरोपी डिलीवरी एजेंट शिकायतकर्ता महिला का दोस्त है। वह महिला की सहमति से ही फ्लैट में आया था। जाँच में, पुलिस ने फ्लैट में जबरन घुसने और स्प्रे के इस्तेमाल की बात को खारिज कर दिया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बलात्कार की शिकायत झूठी है। जानकारी के अनुसार, फ़ोन चैट, घटनाक्रम, मोबाइल पर बातचीत और महिला के व्यवहार जैसे कई सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि यह बलात्कार का मामला नहीं है और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई थी।

महिलाओं पर की गई कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, बलात्कार की झूठी शिकायत करने वाली महिला के खिलाफ सोमवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 212, 217 (लोक सेवक को गलत जानकारी देना) और 228 (झूठे सबूत गढ़ना) के तहत एक असंज्ञेय मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा, "हमने महिला के खिलाफ झूठी जानकारी और सबूत देने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करने के आरोप में असंज्ञेय अपराध दर्ज किया है।"

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