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वोटर लिस्ट से क्यों हटे 97 नाम? चुनाव आयोग ने दी सफाई — 88 के आवेदन जमा, 3 के पास विदेशी पासपोर्ट

वोटर लिस्ट से क्यों हटे 97 नाम? चुनाव आयोग ने दी सफाई — 88 के आवेदन जमा, 3 के पास विदेशी पासपोर्ट

गोवा में वोटर लिस्ट से जुड़े 97 मतदाताओं के मामले को लेकर चुनाव आयोग की ओर से लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। ये वे मतदाता हैं, जिन्हें पात्र पाए जाने के बावजूद फरवरी 2026 में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सका था।गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल के मुताबिक, इन मामलों को अलग से प्रोसेस किया गया और बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर योग्य मतदाताओं से Form 6 भरवाने की प्रक्रिया शुरू की।लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, 97 में से 81 लोगों ने दोबारा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर दिया है, जबकि बाकी 16 लोगों को ट्रेस करने या उनसे आवेदन लेने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।

आखिर 97 नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं आए?

इन 97 मामलों में मतदाताओं को SIR यानी Special Intensive Revision के दौरान कुछ विसंगतियों के कारण अलग से जांच के दायरे में रखा गया था।

बाद में दस्तावेजों और उपलब्ध जानकारी की समीक्षा के बाद संबंधित अधिकारियों ने उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के योग्य पाया। हालांकि, नाम बहाल करने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर रोलबैक सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी, जिसके कारण फरवरी में प्रकाशित अंतिम सूची में ये नाम शामिल नहीं हो पाए।

चुनाव आयोग ने घर-घर जाकर कराया सर्वे

मामला सामने आने के बाद बूथ लेवल अधिकारियों ने प्रभावित मतदाताओं के घर जाकर जानकारी जुटाई और पात्र लोगों से Form 6 भरवाया।

गोवा CEO के मुताबिक, जिन लोगों के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। बाकी मामलों में भी अधिकारियों की ओर से संपर्क करने की कोशिश जारी है।

विदेश में रहने वालों के लिए भी विकल्प

अधिकारियों के मुताबिक, जो पात्र मतदाता गोवा से बाहर या विदेश में रह रहे हैं, वे भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। चुनाव कार्यालय ने कहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले अभी पर्याप्त समय है और पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जा सकते हैं।

CEO ने क्या कहा?

संजय गोयल ने स्पष्ट किया है कि इन मतदाताओं के मामले अलग से प्रोसेस किए जा रहे हैं और किसी भी पात्र मतदाता को सूची से बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि पात्र मतदाता Form 6 के जरिए अपना नाम दर्ज करा सकते हैं और प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदान कर सकेंगे।गोवा CEO की आधिकारिक वेबसाइट पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और चुनावी विवरण देखने की ऑनलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

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