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दिल्ली लक्ष्मी योजना क्या है? ₹1000 महीने की बचत से कैसे बनेंगे ₹60 हजार, जानें पात्रता, नियम और पूरी जानकारी

दिल्ली लक्ष्मी योजना क्या है? ₹1000 महीने की बचत से कैसे बनेंगे ₹60 हजार, जानें पात्रता, नियम और पूरी जानकारी

उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली की महिलाओं को एक खास तोहफ़ा देने की तैयारी चल रही है। 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' (पहले 'महिला समृद्धि योजना') के अगले महीने 28 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ शुरू होने की उम्मीद है। योजना शुरू होते ही पात्र महिलाओं के खाते में पैसे आ सकते हैं। पहले घोषणा की गई थी कि इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने ₹2,500 मिलेंगे।

हालांकि, क्या आप पूरे ₹2,500 निकाल पाएंगी? इसका जवाब है नहीं। योजना के नए नियमों के तहत, आप ₹2,500 में से हर महीने सिर्फ़ ₹1,000 ही निकाल पाएंगी। बाकी बचे ₹1,500 एक रिकरिंग डिपॉज़िट (RD) खाते में जमा किए जाएंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, RD का लॉक-इन पीरियड तीन साल का होगा। इस अवधि के बाद, जमा की गई राशि और उस पर मिला ब्याज लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस बचत व्यवस्था का मकसद महिलाओं को उनके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करना है। हालांकि, इस प्रस्ताव को अभी तक अंतिम मंज़ूरी नहीं मिली है।

**अपने खाते में ₹60,000 कैसे पाएं**

दिल्ली सरकार द्वारा इस योजना के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, हर महीने RD खाते में ₹1,500 जमा किए जाएंगे। इसका मतलब है कि सरकार 36 महीनों तक हर महीने यह राशि जमा करेगी, जो कुल मिलाकर ₹54,000 होगी। मौजूदा दर पर, सरकारी बैंक RD पर लगभग 7% की ब्याज दर देते हैं। इसके आधार पर, आप तीन साल में ₹6,000 से ₹7,000 तक का ब्याज कमा सकती हैं। नतीजतन, तीन साल बाद आपको एकमुश्त लगभग ₹60,000 मिल सकते हैं।

**'महिला समृद्धि योजना' का नाम बदलकर 'दिल्ली लक्ष्मी योजना' किया गया**

'दिल्ली लक्ष्मी योजना' का नाम पहले 'महिला समृद्धि योजना' था। सरकार ने हाल ही में इस योजना के लिए पात्रता मानदंड तय किए हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रस्ताव को पहले कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा और फिर मंज़ूरी के लिए उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद, संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार रक्षाबंधन के आस-पास इस स्कीम को शुरू करने पर काम कर रही है। हो सकता है कि इसका प्रस्ताव अगली कैबिनेट मीटिंग में पेश किया जाए।

**स्कीम के लिए पोर्टल तैयार**

अधिकारियों ने बताया कि स्कीम को लागू करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। तय किए गए पात्रता नियमों के तहत, आवेदकों को एक सेल्फ-डिक्लेरेशन (स्व-घोषणा पत्र) देना होगा जिसमें यह बताया गया हो कि वे कम से कम 10 साल से दिल्ली के निवासी हैं और उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि पात्रता साबित करने के लिए आवेदकों को आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और परिवार के सदस्यों से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होंगे।

**सिर्फ 21 से 60 साल की उम्र की महिलाएं ही पात्र हैं**

उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत, हर परिवार में 21 से 60 साल की उम्र की सिर्फ़ एक महिला ही पात्र होगी; अगर एक परिवार में एक से ज़्यादा महिलाएं पात्रता पूरी करती हैं, तो उनमें से सबसे बड़ी महिला को हर महीने आर्थिक मदद मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक, जिन आवेदकों के परिवार के सदस्यों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उन्हें इस स्कीम के लिए अयोग्य माना जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसका लाभ पाने के लिए परिवार की कुल सालाना आय ₹2.5 लाख से कम होनी चाहिए और आवेदक पेंशनभोगी नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी कर्मचारी, इनकम टैक्स भरने वाले और चार-पहिया वाहन (कार) की मालकिन महिलाएं इस स्कीम के लिए पात्र नहीं होंगी। उन्होंने आगे कहा कि इस स्कीम को लागू करने के लिए लगभग ₹5,110 करोड़ का बजट तय किया गया है।

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