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वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ रिवीजन पिटीशन, 9 दिसंबर को सुनवाई

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची में कथित रूप से बिना नागरिकता हासिल किए नाम शामिल कराए जाने के मामले में शुक्रवार को रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। इस प्रकरण में राऊज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। अधिवक्ता विकास त्रिपाठी की ओर से यह पिटीशन दायर की गई है, जिस पर कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ रिवीजन पिटीशन, 9 दिसंबर को सुनवाई

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (आईएएनएस)। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची में कथित रूप से बिना नागरिकता हासिल किए नाम शामिल कराए जाने के मामले में शुक्रवार को रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। इस प्रकरण में राऊज एवेन्यू कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। अधिवक्ता विकास त्रिपाठी की ओर से यह पिटीशन दायर की गई है, जिस पर कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा।

इससे पहले, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच कराने की मांग की गई थी। अब इस आदेश को चुनौती देते हुए रिवीजन पिटीशन दाखिल की गई है। याचिका में दावा किया गया था कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी, जबकि उनका नाम 1980 की नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल था।

याचिका में यह सवाल उठाया गया था कि 1980 की वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे शामिल हुआ। याचिका में यह भी पूछा गया कि जब नागरिकता 1983 में प्राप्त की गई, तो 1980 में वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए कौन से दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया? क्या वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया गया?

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया था और इस हटाए जाने के पीछे की वजहों की भी जांच की मांग की गई थी।

बता दें कि बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट सितंबर मे खारिज कर दिया था। अब 9 दिसंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई में यह स्पष्ट होगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या मोड़ लेती है।

--आईएएनएस

पीएसके

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