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17 साल की भतीजी के साथ अंकल चार महीने तक करता रहा दुष्कर्म, प्रेग्नेंट होने पर हुआ मामले का खुलासा

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया है। यह मामला बहुत गंभीर एवं संगीन है। रिश्तों को धोखा देने का यह मामला जिसने भी सुना, हैरान रह गया। यहां अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी ही 17 वर्षीय भतीजी के साथ बार-बार बलात्कार...
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दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया है। यह मामला बहुत गंभीर एवं संगीन है। रिश्तों को धोखा देने का यह मामला जिसने भी सुना, हैरान रह गया। यहां अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी ही 17 वर्षीय भतीजी के साथ बार-बार बलात्कार करने का दोषी ठहराया है।


यह घटना वर्ष 2017 की है। खुलासा यह है कि वर्ष 2017 में आरोपी व्यक्ति अपनी नाबालिग भतीजी को बहला-फुसलाकर उसके घर से उत्तर प्रदेश के एक शहर में ले गया और फिर अगले चार महीने तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर की अदालत ने कहा कि पीड़िता की गवाही से आरोप साबित हो गए हैं।


अदालत ने कहा कि किशोरी ने अपनी गवाही में सबकुछ स्पष्ट रूप से बताया, जिससे आरोपी का अपराध साबित करना आसान हो गया। लड़की की गवाही पूरी तरह विश्वसनीय थी और उसने अदालत को हर बात खुलकर बताई। लड़की ने अदालत को बताया कि रिश्ते में उसका चाचा उसे उपति सिद्धि पट्टी पढ़कर उत्तर प्रदेश के एक शहर में ले गया था।


इसके बाद पूरे चार महीने तक वह उस पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालता रहा। अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के साथ-साथ अपहरण और फिर बलात्कार के मामले में सजा के प्रावधानों के तहत दोषी पाया। अब बहस के बाद दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।

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