आज की आखिरी चेतावनी! PAN-Aadhaar लिंक नहीं हुआ तो अमान्य हो जाएगा PAN Card, आज और अभी निपटा ले ये जरूरी काम
क्या आपका पैन कार्ड 1 अक्टूबर, 2024 से पहले जारी हुआ था? क्या आपने अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक कर लिया है? अगर नहीं, तो यह लापरवाही आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। आज, 31 दिसंबर, पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख है, और इस ज़रूरी काम को पूरा करना सबसे अच्छा है, नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो सकता है। इसे डीएक्टिवेट किया जा सकता है, जिससे यह बेकार हो जाएगा। इसके बिना, आपको कई फाइनेंशियल मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
इन पैन कार्ड होल्डर्स के लिए ज़रूरी:
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने भारतीय टैक्स कानूनों के तहत पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, कृपया ध्यान दें कि इस काम के लिए 31 दिसंबर, 2025 की डेडलाइन सिर्फ़ उन पैन कार्ड होल्डर्स पर लागू है जिनके पैन कार्ड 1 अक्टूबर, 2024 से पहले उनके आधार नंबर का इस्तेमाल करके जारी किए गए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 अप्रैल, 2025 को इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ऐसे यूज़र्स को इस साल के आखिरी दिन तक पैन-आधार लिंकिंग प्रोसेस पूरा करना होगा।
1 जनवरी से पैन कार्ड बेकार!
अगर आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया है, तो बाकी सब कुछ छोड़कर तुरंत यह ज़रूरी काम करें। नहीं तो, आपका पैन कार्ड 1 जनवरी, 2026, नए साल के पहले दिन से डीएक्टिवेट हो सकता है। उसके बाद, आप इसे किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है, और ऐसा करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
अन्य समस्याओं में डीएक्टिवेट पैन के कारण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट खोलना और ITR फाइल करने जैसे ज़रूरी काम न कर पाना शामिल है। KYC से संबंधित समस्याओं के कारण म्यूचुअल फंड और ब्रोकर्स द्वारा सेवाएं सस्पेंड की जा सकती हैं। आपको रिफंड में देरी और सोर्स पर ज़्यादा टैक्स कटौती जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।
5 मिनट में 5 स्टेप्स में अपना पैन और आधार लिंक करें:
वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
क्विक लिंक्स सेक्शन में, "लिंक आधार" पर क्लिक करें।
नई विंडो पर, अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
अब "मैं अपने आधार डिटेल्स को वैलिडेट करता हूं" चुनें। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिला OTP डालें और "Validate" पर क्लिक करें।
इसके बाद आपका PAN कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

