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स्टेशन निकल गया और सफर बाकी है? TTE ने बताया टिकट आगे बढ़ाने का जायज तरीका

स्टेशन निकल गया और सफर बाकी है? TTE ने बताया टिकट आगे बढ़ाने का जायज तरीका

ट्रेन में सफ़र के दौरान इमरजेंसी की कोई गारंटी नहीं होती। कभी ऑफिस का काम होता है, कभी परिवार की ज़िम्मेदारी होती है, तो कभी कोई मेडिकल दिक्कत होती है। अक्सर पैसेंजर अपनी तय जगह से आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उनके टिकट सिर्फ़ वहीं तक वैलिड होते हैं। बिना टिकट के सफ़र करना न सिर्फ़ महंगा पड़ता है, बल्कि रेलवे के नियमों के तहत जुर्माना और कार्रवाई भी हो सकती है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने वाला एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है।

TTE ने कानूनी सिस्टम समझाया

यह वीडियो नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अलीपुरद्वार डिवीज़न के डिप्टी चीफ़ टिकट इंस्पेक्टर का है। वह बताते हैं कि अगर किसी पैसेंजर को इमरजेंसी में अपनी जगह से आगे सफ़र करना है, तो सबसे पहले TTE से कॉन्टैक्ट करना ज़रूरी है। जैसे, अगर आपका टिकट लखनऊ का है और आपको दिल्ली जाना है, तो आपको TTE को एक स्टेशन पहले बता देना चाहिए।

टिकट और किराया कैसे बढ़ता है

TTE सीटों की अवेलेबिलिटी के आधार पर अगले स्टेशन तक के टिकट दे सकता है। अगर आपके पास AC क्लास का टिकट है, तो आपको AC का किराया एक्स्ट्रा देना होगा। स्लीपर क्लास का टिकट एक्सटेंड करवाने के लिए सिर्फ़ किराया देना होता है, GST नहीं। कृपया ध्यान दें कि खाली सीट ज़रूरी है। अगर सीट अवेलेबल नहीं है, तो टिकट एक्सटेंड नहीं किया जा सकता।

क्या यह रेलवे का कोई ऑफिशियल नियम है?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह पूरी तरह से ऑटोमैटिक नियम नहीं है। यह TTE की परमिशन और सीटों की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। TTE की परमिशन के बिना आगे का सफर करना गैर-कानूनी माना जाएगा। टिकट एक्सटेंड करवाने के बाद TTE से मिली रसीद संभालकर रखना ज़रूरी है।

यह जानकारी क्यों काम की है?

यह जानकारी उन लाखों पैसेंजर्स के लिए फायदेमंद है जिन्हें अचानक अपना प्लान बदलना पड़ता है। अपना टिकट सही तरीके से एक्सटेंड करवाने से फाइन या झंझट से बचा जा सकता है। अगर आपकी यात्रा के दौरान आपकी डेस्टिनेशन पर देरी हो जाए, तो घबराएं नहीं। तुरंत TTE से बात करें और नियमों के हिसाब से अपना टिकट एक्सटेंड करवाएं। जानकारी ही सबसे बड़ी सुविधा है।

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