अकेली घर जा रही युवती को बदमाशों ने अंदर खींचा और चलती कार में किया दुष्कर्म,बाद में नाले में फैंक कर हो गए गुल
क्राइम न्यूज डेस्क !!! उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक विशेष अदालत ने एक दुष्कर्म पीड़िता के मामले में न्याय करते हुए दोषियों को सजा सुनाई। 16 साल की दलित लड़की से रेप के मामले में बरेली की एक अदालत ने तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. विशेष न्यायाधीश (POCSO) राम दयाल की अदालत ने सोमवार को मामले में दीपक (32), हरिओम (34) और राजकुमार (35) को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि यह मामला वर्ष 2014 में जिले के फतेहगंज क्षेत्र में दर्ज किया गया था.
पीटीआई के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि घटना के समय आरोपी दीपक, हरिओम और राजकुमार उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले गए और वहां उसके साथ लगातार बलात्कार किया. इस मामले में पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी लड़की को दिल्ली ले गया है. फिर तीन महीने बाद पुलिस ने पीड़िता को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया. तब मामले का खुलासा हुआ. इस मामले में लड़की के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (बलात्कार के आरोप) के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी. उसी के तहत यह मामला कोर्ट में चल रहा था.