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PAN और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख नजदीक, 31 दिसंबर के बाद खड़ी हो सकती है बड़ी समस्या 

PAN और आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख नजदीक, 31 दिसंबर के बाद खड़ी हो सकती है बड़ी समस्या 

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह लापरवाही महंगी पड़ सकती है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर, 2025 आखिरी तारीख है। इसके बाद, 1 जनवरी, 2026 से आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे-जैसे डेडलाइन पास आ रही है, टैक्सपेयर्स के बीच चिंता बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर साफ किया है कि जिन लोगों को पहले उनके आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर पैन जारी किया गया था, उन्हें अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना आधार नंबर देना होगा। सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना और फर्जी या डुप्लीकेट पैन को रोकना है।

अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है तो क्या दिक्कतें आएंगी?
अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है और इनएक्टिव हो जाता है, तो आप कई ज़रूरी काम नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाएगा, कई बैंक ट्रांजैक्शन रुक सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी से जुड़े ट्रांजैक्शन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। शॉर्ट में, आपकी रोज़मर्रा की फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ पर असर पड़ सकता है।

रीएक्टिवेशन पर पेनल्टी लगेगी
अगर आपका पैन इनएक्टिव हो जाता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे आपकी जेब पर ज़रूर असर पड़ेगा। अपने पैन को रीएक्टिवेट करने के लिए, आपको इसे आधार से लिंक करना होगा और साथ ही ₹1,000 की पेनल्टी भी देनी होगी। इसलिए, बेहतर है कि इसे समय पर लिंक कर लें और एक्स्ट्रा खर्च से बचें।

आप घर बैठे आसानी से अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं
अच्छी खबर यह है कि पैन और आधार को लिंक करने का प्रोसेस बहुत आसान है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यह काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है। खास बात यह है कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों तरह के यूज़र्स बिना लॉग इन किए इस सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं।

ऑनलाइन लिंकिंग प्रोसेस क्या है?
ई-फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पर, एक क्विक लिंक ऑप्शन है जहाँ आपको अपना पैन और आधार डिटेल्स भरनी होंगी। ज़रूरी डिटेल्स वेरिफाई करने के बाद, आपको अपने मोबाइल फोन पर एक OTP मिलेगा। OTP डालने के बाद, आपकी लिंकिंग रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। प्रोसेस पूरा होने के बाद, आपको एक कन्फर्मेशन भी मिलेगा।

आखिरी मिनट तक इंतज़ार न करें
अक्सर देखा जाता है कि लोग ऐसे कामों को आखिरी तारीख तक टालते रहते हैं, जिससे धीमे सर्वर या टेक्निकल दिक्कतों के कारण प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए, सलाह दी जाती है कि 31 दिसंबर, 2025 तक इंतज़ार न करें और किसी भी आखिरी मिनट की परेशानी से बचने के लिए अभी अपना पैन और आधार लिंक करें। पैन और आधार को लिंक करना एक आसान काम है, लेकिन इसे नज़रअंदाज़ करने से बड़ी समस्याएँ हो सकती हैं। इस प्रोसेस को समय पर पूरा करने से न सिर्फ़ आप पेनल्टी से बचेंगे, बल्कि भविष्य में होने वाली किसी भी फाइनेंशियल परेशानी से भी सुरक्षित रहेंगे।

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