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तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला: 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, 9 जनवरी (आईएएनएस)। तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद क्षेत्र में एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आरोपी अरीब, कैफ, काशिफ, अदनान और समीर ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।
तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामला: 5 आरोपियों की जमानत याचिका पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली, 9 जनवरी (आईएएनएस)। तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद क्षेत्र में एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी के मामले में तीस हजारी कोर्ट ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। आरोपी अरीब, कैफ, काशिफ, अदनान और समीर ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।

यह घटना 7 जनवरी की सुबह हुई थी, जब एमसीडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर तुर्कमान गेट के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण हटाने का अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें पुलिस को भी निशाना बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों के वकीलों ने कोर्ट में दावा किया कि जेल में उनके मुवक्किलों को पीटा गया। कोर्ट ने इस आरोप पर गंभीरता से संज्ञान लिया और जेल सुपरिटेंडेंट को नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी आरोपियों के मेडिकल रिकॉर्ड और जेल के सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

इस मामले में एडवोकेट अतुल श्रीवास्तव को स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। वे दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में पेश हो रहे हैं। कोर्ट ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख तय की है।

यह घटना दिल्ली में संवेदनशील इलाके में हुई है, जहां एमसीडी का अभियान हाईकोर्ट के आदेश पर चलाया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से 30 से ज्यादा लोगों की पहचान की है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामले में कानूनी प्रक्रिया तेजी से चल रही है और कोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/वीसी

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