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तरुण हत्याकांड की जांच और परिवार की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान हुई युवक तरुण की हत्या के मामले में जांच और परिवार की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन की ओर से दाखिल की गई थी।
तरुण हत्याकांड की जांच और परिवार की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान हुई युवक तरुण की हत्या के मामले में जांच और परिवार की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन की ओर से दाखिल की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के सामने मांग रखने और दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस शिकायत पर ध्यान न दे तो याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट जा सकते हैं।

याचिका में पीड़ित परिवार को सुरक्षा और 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की भी मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि ये हत्या नहीं, मॉब लिंचिंग है, इसलिए इस मामले में तहसीन पूनावाला फैसले को भी लागू किया जाए।

वकील हरि शंकर जैन ने अपनी दलील में कहा, "लिंचिंग की एक क्रूर घटना हुई है और एक लड़के की जान चली गई है।"

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि रोजाना सीबीआई के लोग यहां आते हैं, हाथ खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि उनके पास पहले से ही बहुत काम है। दिल्ली पुलिस प्रोफेशनल है। उन्हें हतोत्साहित क्यों किया जाए? अगर पुलिस को संवेदनशील बनाने वगैरह की जरूरत है, तो आप पहले पुलिस कमिश्नर से संपर्क कर सकते हैं।

अदालत ने कहा कि कुछ निर्देश पीड़ित परिवार की सुरक्षा और हिफाजत से जुड़े हैं और प्रशासनिक प्रकृति के हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले को देख सकती है। हम याचिकाकर्ता को यह छूट देते हैं कि वह पुलिस कमिश्नर के सामने एक आवेदन करें। इसमें कोई दोराय नहीं है कि अगर पुलिस को किसी तरह के खतरे का अंदेशा होता है, तो वह जरूरी सुरक्षात्मक कदम उठाएगी। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है।

बता दें कि दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन 4 मार्च को रंग के कुछ छीटें पड़ने पर यह विवाद हुआ था। यह रंग के छींटे रास्ते से गुजर रही दूसरे समुदाय की महिला के कपड़ों पर लगे थे। परिवार ने दावा किया कि रंग के छींटे लगने पर महिला से माफी भी मांग ली थी। हालांकि, महिला, उसके परिवार और रिश्तेदारों ने होली खेलने वाले परिवार के सदस्यों पर हमला किया था। इसी दौरान तरुण की हत्या कर दी गई।

--आईएएनएस

डीसीएच/

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