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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वीडियो में देंखे बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को लेकर TMC की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वीडियो में देंखे बंगाल में काउंटिंग सेंटर्स पर केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को लेकर TMC की याचिका खारिज

पश्चिम बंगाल में मतगणना केंद्रों (काउंटिंग सेंटर्स) पर केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) कर्मचारियों की तैनाती को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की आपत्ति को सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “चुनाव आयोग को कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है, यह उनका अधिकार है। उन पर भरोसा किया जाना चाहिए।” अदालत ने इस आधार पर TMC की याचिका पर कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

TMC की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत में दलील दी कि पार्टी को चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को चुनाव आयोग से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।इससे पहले TMC ने इस मुद्दे को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट का भी रुख किया था। हालांकि हाईकोर्ट ने भी उनकी आपत्ति को खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि काउंटिंग स्टाफ की नियुक्ति करना पूरी तरह से चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसमें किसी प्रकार की अवैधता नहीं पाई गई है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, लेकिन शीर्ष अदालत ने भी उसी रुख को बरकरार रखते हुए चुनाव आयोग की भूमिका को सही ठहराया।इस फैसले के बाद मतगणना प्रक्रिया को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो गई है। चुनाव आयोग की निगरानी में केंद्रीय और PSU कर्मचारियों की तैनाती के साथ काउंटिंग प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला चुनावी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और अधिकार क्षेत्र को मजबूत करता है। वहीं, TMC की ओर से उठाई गई आपत्तियों के बावजूद अदालतों ने लगातार आयोग के निर्णयों को वैध माना है। अब सभी की नजरें आगामी मतगणना प्रक्रिया पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि राज्य में सत्ता की दिशा किस ओर जाएगी।

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