श्रींगेरी चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, चुनाव आयोग से कहा- रिकॉर्ड खोने के बहाने नहीं चलेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की श्रींगेरी विधानसभा सीट पर 2023 में हुई मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने के मामले में चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि चुनाव आयोग अपने रिकॉर्ड खोने की बात कैसे कह सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चुनाव कराना आयोग की जिम्मेदारी है और उसके पास इससे जुड़े दस्तावेज सुरक्षित होने चाहिए।
जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने चुनाव आयोग से कहा कि इस तरह के बहाने स्वीकार नहीं किए जा सकते। अदालत की यह टिप्पणी श्रींगेरी विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान आई।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से क्या कहा?
सुनवाई के दौरान पीठ ने चुनाव आयोग से मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं होने पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि आयोग यह कैसे कह सकता है कि उसका रिकॉर्ड खो गया है। चुनाव कराना आयोग का काम है और उससे संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड तलाशने की कोशिश किए जाने की बात कहकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता। अदालत ने कहा कि इस तरह के बहाने नहीं चलेंगे।
सिर्फ 201 वोटों से जीते थे कांग्रेस उम्मीदवार
यह मामला 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में श्रींगेरी सीट के नतीजे से जुड़ा है। इस चुनाव में कांग्रेस नेता टीडी राजेगौड़ा ने भाजपा उम्मीदवार डीएन जीवराज को केवल 201 वोटों के अंतर से हराया था।
नतीजे के बाद डीएन जीवराज ने चुनाव परिणाम को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी विवाद के संदर्भ में मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग का मुद्दा सामने आया है।
टाइट मुकाबले में रिकॉर्डिंग का महत्व
श्रींगेरी सीट पर जीत का अंतर केवल 201 वोट था। ऐसे में मतगणना से जुड़े रिकॉर्ड और वीडियो रिकॉर्डिंग चुनाव परिणाम को लेकर उठाए गए सवालों की जांच में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए मतगणना से संबंधित दस्तावेजों का सुरक्षित रहना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसी संदर्भ में चुनाव आयोग की जवाबदेही पर केंद्रित रही।
फिलहाल, मामले में अदालत की आगे की कार्यवाही और चुनाव आयोग की ओर से रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को लेकर उठाए जाने वाले कदम महत्वपूर्ण होंगे।

