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मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक; जानें पूरा मामला

मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक; जानें पूरा मामला

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को शीर्ष अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2018 में दिए गए बयानों से जुड़े मानहानि केस की सुनवाई पर रोक लगा दी। यह मामला महाराष्ट्र की ट्रायल कोर्ट में चल रहा था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि इस मामले में कानून पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है और पुराने न्यायिक फैसलों पर भी अदालत का ध्यान दिलाया।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 8 सितंबर को राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त 2019 के आदेश को बरकरार रखा था, जिसके तहत शिकायत पर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी।

हालांकि, हाईकोर्ट ने अपने 2021 के आदेश को जारी रखा था, जिसमें मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह तक टालने के लिए कहा गया था।

2018 में पीएम मोदी पर की गई टिप्पणियों से जुड़ा है मामला

यह मानहानि मामला राफेल विमान सौदे को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई टिप्पणियों से संबंधित है। आरोप है कि उन्होंने 25 सितंबर 2018 को अमेठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था। इसमें कथित तौर पर 'चोरों का सरदार' और 'चौकीदार चोर है' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था।

इसी तरह, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने वाला बयान दिया था।

शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाए?

शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए गए बयानों से आहत हुए हैं।

शिकायत में दावा किया गया था कि राहुल गांधी की टिप्पणियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदस्यों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली थीं। हालांकि, ये शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप हैं, जिन पर कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार किया जाना है।

राहुल गांधी के खिलाफ कई मानहानि मामले

रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि के 15 मामलों की जानकारी दी थी। इसके अलावा, पुणे में सावरकर परिवार की ओर से दायर एक अन्य मामले का भी जिक्र किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश से महाराष्ट्र में चल रहे इस मामले की सुनवाई पर फिलहाल रोक लग गई है। अब महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता का पक्ष सामने आने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी।

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