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श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात ड्रग तस्कर की 1.20 करोड़ की संपत्ति जब्त

श्रीनगर, 5 मई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 100 दिनों के विशेष अभियान 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' के तहत श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए कुख्यात ड्रग तस्कर की करीब 1.20 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है।
श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात ड्रग तस्कर की 1.20 करोड़ की संपत्ति जब्त

श्रीनगर, 5 मई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 100 दिनों के विशेष अभियान 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' के तहत श्रीनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए कुख्यात ड्रग तस्कर की करीब 1.20 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति को जब्त कर लिया है।

पुलिस स्टेशन नौहट्टा की टीम ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत यह कार्रवाई की है। यह संपत्ति वर्ष 2019 के एफआईआर नंबर 61/2019, जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत दर्ज है, में आरोपी के नाम पर पाई गई थी।

जब्त की गई संपत्ति में पूरी तरह से नवीनीकृत तीन मंजिला रिहायशी मकान, तीन शौचालयों सहित एक अलग एक मंजिला कंक्रीट किचन ब्लॉक तथा लगभग नौ मरला जमीन शामिल हैं। यह संपत्ति श्रीनगर के हवाल इलाके के शेख मोहल्ला, कनी देवर निवासी निसार अहमद शेख (पुत्र हबीबुल्लाह शेख) की बताई जा रही है।

पुलिस की जांच में सामने आया है कि उक्त संपत्ति अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी गई थी। इसी आधार पर इसे एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति घोषित कर जब्त किया गया।

श्रीनगर पुलिस ने इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ अपनी सख्त नीति का हिस्सा बताते हुए कहा कि ड्रग तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ना बेहद जरूरी है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही, पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे नशे के दुरुपयोग और तस्करी से जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा कर इस अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।

इससे पहले अप्रैल में इसी अभियान के तहत श्रीनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात तस्कर की लगभग 1.50 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। जानकारी के अनुसार, श्रीनगर पुलिस ने पुलिस स्टेशन रैनावारी के माध्यम से यह कार्रवाई की थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत आरोपी बिलाल अहमद पटू की 11 मरला जमीन पर बने एक मंजिला रिहायशी मकान को जब्त किया था। आरोपी बिलाल अहमद पटू एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले में शामिल रहा है।

--आईएएनएस

पीआईएम/एबीएम

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