शोपियां बैंक धोखाधड़ी मामला: ईओडब्ल्यू ने 11 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट
श्रीनगर, 7 मई (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की कश्मीर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शोपियां के एचडीएफसी बैंक धोखाधड़ी मामले चार्जशीट दाखिल की है। ईओडब्ल्यू ने यह चार्जशीट शोपियां के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल की।
यह मामला कश्मीर ईओडब्ल्यू थाने में भारतीय न्याय संहिता और आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था, जो एचडीएफसी बैंक की शोपियां शाखा में हुई बड़े पैमाने की वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है।
यह मामला वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली एक लिखित शिकायत के बाद सामने आया। इसके बाद, जम्मू-कश्मीर पुलिस के निर्देशों के अनुसार, मामले को गहन जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। जांच के दौरान कई व्यक्तियों की कथित संलिप्तता के लिए पहचान की गई।
आरोपियों में शोपियां के आदिल अयूब गनई और इरफान मजीद जरगर, कुलगाम के मुबाशिर हुसैन शेख, अनंतनाग के जैद मंजूर और पुलवामा के जावेद अहमद भट के रूप में हुई। इन सभी आरोपियों को 18 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं।
फिलहाल, जांच पूरी होने पर कुल 11 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ एक चार्जशीट न्यायिक निर्णय के लिए अदालत के समक्ष पेश की गई है।
इससे पहले, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जालसाजी और अवैध नियुक्तियों में शामिल एक सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर की आर्थिक अपराध शाखा कश्मीर ने एक कर्मचारी को एक लंबे समय से लंबित धोखाधड़ी के मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया है, जिसमें कथित तौर पर जालसाजी और अवैध नियुक्ति शामिल है।
आरोपी की पहचान शाहनवाज अहमद मीर के रूप में हुई, जो स्वास्थ्य विभाग में एक सीनियर असिस्टेंट है और श्रीनगर के टंकिपोरा शहीद गंज का रहने वाला है। यह मामला स्वास्थ्य सेवाओं के उप निदेशक, कश्मीर से प्राप्त एक सूचना से जुड़ा है, जिसमें यह बताया गया था कि बशीर अहमद सोफी ने धोखाधड़ी करके स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति हासिल की थी।
--आईएएनएस
डीसीएच/

