पुणे में शराबी ने किया बवाल, पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज
पुणे, 6 जून (आईएएनएस)। शराब के नशे में एक युवक ने पुणे में पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। नशे की हालत में मर्यादा की सारी हदें पार कर देने वाले इस शराबी के खिलाफ पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
आरोपी रोहन गौतम सालवे (26) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस शिकायत के अनुसार, 5 जून की रात करीब दो बजे नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि टिलक रोड स्थित जयश्री होटल देर रात तक खुला है। सूचना मिलने पर दोनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। वहां एक युवक एक महिला से जोर-जोर से बहस कर रहा था। पूछताछ में पता चला कि युवक महिला के मोबाइल फोन से वीडियो बना रहा था। महिला ने इसका विरोध किया तो वह उससे अभद्र तरीके से बहस करने लगा।
पुलिस ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह पुलिसकर्मियों से भी उलझ पड़ा। उसने अपना नाम रोहन गौतम सालवे और पता गुलटेकड़ी, पुणे बताया। पुलिस उसे पूछताछ के लिए खडक पुलिस थाने ले आई। पुलिस के मुताबिक, थाने पहुंचने पर उसके मुंह से शराब की तेज गंध आ रही थी और वह किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं था।
रात करीब 2:20 बजे सेक्टर नाइट राउंड पर निकले वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने वरिष्ठ अधिकारी से भी अभद्र भाषा में बात की।
शिकायत के मुताबिक, जब वरिष्ठ निरीक्षक चव्हाण आरोपी के मुंह से शराब की गंध की पुष्टि करने का प्रयास कर रहे थे, तभी उसने उनके और अन्य पुलिसकर्मियों की ओर थूकना शुरू कर दिया। उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस कांस्टेबल चंद्रशेखर हुणचळगी की कॉलर पकड़ ली, उनका दाहिना हाथ मरोड़ दिया और पैर पर जोरदार लात मारकर घायल कर दिया।
इसके बाद आरोपी ने वरिष्ठ निरीक्षक शशिकांत चव्हाण, पुलिस हवलदार तुळसुळकर, मोडक, पुलिस कांस्टेबल साळुंखे, कांडीलकर और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की।
आरोपी लगातार गाली-गलौज करता रहा और पुलिसकर्मियों को धमकाते हुए बोला कि मेरे ऊपर पहले से 307 का मामला है तुम्हें खत्म करने में मुझे समय नहीं लगेगा।
पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आरोपी को काबू में किया। इसके बाद उसे चिकित्सकीय जांच के लिए ससून अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि आरोपी शराब के नशे में था। उसके रक्त के नमूने रासायनिक विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखे गए हैं।
मारपीट में घायल हुए पुलिस कांस्टेबल चंद्रशेखर हुणचळगी की भी मेडिकल जांच कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
इस मामले में आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 121(1), 132, 351(3), 352; महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 112 और 117 तथा महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 की धारा 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
खडक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशिकांत चव्हाण ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि आरोपी रोहन सालवे के खिलाफ पहले भी राजगढ़ पुलिस स्टेशन में एक पुलिसकर्मी के सिर पर कुर्सी मारने का मामला दर्ज है।
उन्होंने कहा कि अदालत ने आरोपी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है और उसकी पुलिस कस्टडी 7 जून को समाप्त हो रही है।
पुलिस के अनुसार आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड और इस पूरी घटना की विस्तृत जांच की जा रही है तथा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
--आईएएनएस
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