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सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, करनैल सिंह को किया समन

नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में भाजपा नेता करनैल सिंह को समन जारी करते हुए 19 जनवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।
सत्येंद्र जैन की मानहानि याचिका पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, करनैल सिंह को किया समन

नई दिल्ली, 6 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में भाजपा नेता करनैल सिंह को समन जारी करते हुए 19 जनवरी को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है।

सत्येंद्र जैन की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि भाजपा नेता करनैल सिंह ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान उनके खिलाफ कथित तौर पर मानहानिकारक बयान दिए। जैन का कहना है कि ये बयान पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से दिए गए हैं।

अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए करनैल सिंह को समन जारी किया। दूसरे पक्ष की दलील सुनने के लिए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 जनवरी तय की है। इस दिन करनैल सिंह को अदालत के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब देना होगा।

बता दें कि यह पूरा मामला भाजपा नेता के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान कथित तौर पर दावा किया कि जैन के घर से ईडी ने 37 किलो सोना बरामद किया है। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता के नाम पर 1,100 एकड़ जमीन है और यह संपत्ति भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित की गई है।

सत्येंद्र जैन ने अपनी याचिका में भाजपा नेता के बयानों को पूरी तरह निराधार बताते हुए आरोप लगाया था कि उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया।

--आईएएनएस

पीएसके

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