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सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में ईडी लखनऊ की बड़ी कार्रवाई

लखनऊ, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने 11 अगस्त 2025 को विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी, जिसमें 45.92 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की गई थी।
सरकारी धन के दुरुपयोग मामले में ईडी लखनऊ की बड़ी कार्रवाई

लखनऊ, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने 11 अगस्त 2025 को विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की थी, जिसमें 45.92 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने और आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की गई थी।

इस मामले में डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट, लुईस खुर्शीद (पत्नी सलमान खुर्शीद) और मोहम्मद अथर को आरोपी बनाया गया है। लखनऊ की विशेष पीएमएलए अदालत ने 25 नवंबर 2025 को इस शिकायत पर संज्ञान लिया।

ईडी ने यह जांच उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज 17 एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। ये एफआईआर डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट के प्रतिनिधि प्रत्युष शुक्ला और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई थीं।

पुलिस ने सभी 17 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें ट्रस्ट के तत्कालीन सचिव अथर फारूकी उर्फ मोहम्मद अथर और तत्कालीन प्रोजेक्ट डायरेक्टर लुईस खुर्शीद को आरोपी बनाया गया है।

ईडी की जांच में सामने आया कि ट्रस्ट को केंद्र सरकार से 71.50 लाख रुपए की अनुदान राशि (ग्रांट-इन-एड) मिली थी। यह राशि दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित करने के लिए आयोजित किए जाने वाले शिविरों के लिए दी गई थी। लेकिन, जांच में खुलासा हुआ कि यह पैसा निर्धारित उद्देश्य के अनुसार खर्च नहीं किया गया। आरोप है कि यह धन प्रत्युष शुक्ला, मोहम्मद अथर और लुईस खुर्शीद द्वारा ट्रस्ट और अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया।

इससे पहले ईडी ने इस मामले में 29.51 लाख रुपए मूल्य की 15 अचल संपत्तियां, जो फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) में कृषि भूमि के रूप में थीं, अस्थायी रूप से अटैच की थीं। इसके अलावा ट्रस्ट से जुड़े चार बैंक खातों में जमा 16.41 लाख रुपए भी अटैच किए गए थे।

ईडी के अनुसार, जांच आगे जारी है और मामले में कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है।

--आईएएनएस

वीकेयू/एबीएम

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