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सरकार को पोलो क्लब या जिम खाना की जमीन क्यों चाहिए: दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जिम खाना क्लब, इंडियन पोलो क्लब और दिल्ली रेस क्लबों की जमीन को वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा किया है।
सरकार को पोलो क्लब या जिम खाना की जमीन क्यों चाहिए: दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 8 जून (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली जिम खाना क्लब, इंडियन पोलो क्लब और दिल्ली रेस क्लबों की जमीन को वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा किया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली का पहले ही दम घुट रहा है और लुटियंस दिल्ली में थोड़ा बहुत ग्रीन- स्पेस बचा है, उसे भी सरकार कब्जे में लेना चाहती है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने यह टिप्पणी जमीन खाली करने के केंद्र सरकार के नोटिस के खिलाफ इंडियन पोलो एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

जस्टिस कृष्णा ने कहा कि सरकार को पोलो क्लब या जिम खाना की जमीन क्यों चाहिए। पिछले 200 सालों से सरकार को इन जमीन की जरूरत नहीं थी अब ग्राउंड की जमीन खाली करा कर सरकार क्या करना चाहती है! वो ही बेहतर जानती होगी, लेकिन दिल्ली में हर जगह निर्माण और बहुमंजिला इमारतों से शहर की सांस घुट रही है।

केन्द्र सरकार की ओर से पेश वकील आशीष दीक्षित ने सरकार के निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि जनकल्याण के लिए सरकार यह जमीन खाली कर रही है। सरकार के पास जमीन सीमित है और देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों के मद्देनजर इन्हीं जमीन से काम चलाना है। पोलो क्लब में सिर्फ चुनिंदा 300 लोग ही सुविधा का फायदा उठा रहे हैं!

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने इस पर कहा कि थोड़ी बहुत जो राहत एनडीएमसी इलाकों में बची थी, अब वो भी खत्म होने जा रही है। अगर ऐसे ही ऊंची बिल्डिंग बनती रही तो इससे तो इस शहर का दम घुट जाएगा। आप चाहते हैं कि दिल्ली वाले दिल्ली छोड़कर किसी छोटे-मोटे पहाड़ में चले जाएं और वहीं जाकर रहें। दिल्ली हमारे रहने की जगह ही नहीं रहे। आप जो 20 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हो, क्या वो जनहित में है। अगर आप ऐसे ही दिल्ली बनना चाहते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करें!

हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी जरूर की लेकिन इंडियन पॉलो एसोसिएशन को कोई राहत का आदेश नहीं दिया। हाई कोर्ट ने अपने स्तर पर याचिका का निपटारा करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट से कहा है कि वो इंडियन पोलो एसोसिएशन की पेंडिंग याचिका पर 10 जून को सुनवाई कर जल्द कोई फैसला फैसला ले।

--आईएएनएस

एमएस/

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