लंदन भाग चुके आर्म्स डीलर संजय भंडारी की संपत्तियां होंगी जब्त, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिया आदेश
नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भगोड़े आर्म्स डीलर संजय भंडारी की कुछ संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। वहीं, उसकी बाकी संपत्तियों को जब्त करने के मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को तय की गई है। संजय भंडारी पर मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और रक्षा सौदों में दलाली जैसे गंभीर आरोप हैं। साल 2016 में छापेमारी के बाद वह भारत छोड़कर लंदन भाग गया था।
इसके बाद से ईडी उसकी भारत और विदेशों में मौजूद संपत्तियों की जांच और जब्ती की प्रक्रिया में जुटी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट से संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने की अपील की थी, जिसका उसकी ओर से विरोध किया गया था। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले 31 जनवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भगोड़े हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
ईडी के मुताबिक, भंडारी के पास दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा के अलावा दुबई और ब्रिटेन में भी बेनामी संपत्तियां हैं। एजेंसी का दावा है कि इन संपत्तियों की कुल कीमत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ताजा कोर्ट आदेश के बाद अब इन संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लेने की प्रक्रिया तेज हो सकती है।
संजय भंडारी पर 655 करोड़ रुपए की अघोषित विदेशी आय और 196 करोड़ रुपए की कर चोरी के आरोप हैं। अब सब की नजर 18 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है।
--आईएएनएस
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