भदरसा गैंगरेप केस में बरी होने वाले सपा नेता मोईद खान 19 महीने बाद जेल से रिहा
अयोध्या के भदरसा गैंगरेप केस में कोर्ट से बाइज्जत बरी होने वाले सपा नेता मोईद खान आखिरकार 19 महीने बाद जेल से छूट गए। जानकारी के अनुसार, मोईद खान को गैंगरेप मामले में दो महीने पहले ही बरी कर दिया गया था। हालांकि, उस समय उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लागू होने के कारण वह जेल से रिहा नहीं हो पाए थे।
हाल ही में हाई कोर्ट से गैंगस्टर मामले में जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को मोईद खान को अयोध्या जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद सीधे वह भदरसा स्थित अपने घर गए और परिवार से मुलाकात की।
जेल से छूटने के बाद मीडिया से बातचीत में मोईद खान ने कहा कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों से पूरी तरह निर्दोष हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि मामले को सिर्फ अदालत के फैसले के आधार पर समझें और अफवाहों पर ध्यान न दें।
स्थानीय सपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भी उनके घर पहुंचकर मोईद खान का स्वागत किया। इस घटना ने इलाके में राजनीतिक और सामाजिक हलचल भी पैदा कर दी है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में अदालत के फैसले के बाद सही सूचना और कानूनी प्रक्रिया का पालन बेहद जरूरी होता है। मोईद खान की रिहाई इस बात को दर्शाती है कि कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल हो सकती है, लेकिन न्यायालय के आदेश अंततः लागू होते हैं।

