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साकेत कोर्ट का अंतरिम आदेश, AAP और सौरभ भारद्वाज को बांसुरी स्वराज पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के निर्देश

साकेत कोर्ट का अंतरिम आदेश, AAP और सौरभ भारद्वाज को बांसुरी स्वराज पर आपत्तिजनक पोस्ट हटाने के निर्देश

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने एक अहम मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए आम आदमी पार्टी और नेता सौरभ भारद्वाज को भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ सभी कथित अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।

Delhi की साकेत कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह मामला मानहानि से जुड़ी याचिका पर आधारित था। कोर्ट ने 19 अप्रैल 2026 को जारी वीडियो और 21 अप्रैल 2026 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित रूप से प्रसारित मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण पर भी रोक लगा दी है।

Bansuri Swaraj की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर आपत्तिजनक और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री साझा की गई।

कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देते हुए निर्देश दिया है कि विवादित सामग्री को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया जाए, ताकि आगे किसी तरह की प्रतिष्ठा को क्षति न पहुंचे। मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की गई है।

Saurabh Bharadwaj और आम आदमी पार्टी की ओर से इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है।

यह फैसला राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मानहानि कानून के बीच संतुलन को लेकर बहस भी तेज हो गई है।

फिलहाल अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश अंतरिम प्रकृति का है और अंतिम निर्णय अगली सुनवाई में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर लिया जाएगा।

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