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आरएसएस मानहानि मामले में प्रियंक खड़गे और नलपाड़ को कोर्ट का समन, 21 जुलाई को पेश होने का आदेश

आरएसएस मानहानि मामले में प्रियंक खड़गे और नलपाड़ को कोर्ट का समन, 21 जुलाई को पेश होने का आदेश
आरएसएस मानहानि मामले में प्रियंक खड़गे और नलपाड़ को कोर्ट का समन, 21 जुलाई को पेश होने का आदेश

बेंगलुरु, 27 जून (आईएएनएस)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणी से जुड़े मामले में बेंगलुरु की एक अदालत ने कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे और कांग्रेस नेता नलपाड़ के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है। वहीं, इसी मामले में कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव के खिलाफ संज्ञान के स्तर पर ही कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

बेंगलुरु सिटी के 42वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) ने 27 जून को पारित आदेश में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 356 के तहत दर्ज निजी शिकायत पर संज्ञान लिया।

यह निजी शिकायत तेजस ए. नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, जिसमें प्रियंक खड़गे, दिनेश गुंडू राव और नलपाड़ को आरोपी बनाया गया था।

अदालत ने अपने आदेश में प्रियंक खड़गे (आरोपी संख्या-1) और नलपाड़ (आरोपी संख्या-3) के खिलाफ कथित अपराध का संज्ञान लेते हुए मामले को आपराधिक वाद (क्रिमिनल केस) के रूप में दर्ज करने का निर्देश दिया।

साथ ही दोनों आरोपियों को समन जारी करते हुए 21 जुलाई 2026 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।

वहीं, आरोपी संख्या-2 दिनेश गुंडू राव के खिलाफ संज्ञान के चरण में ही कार्यवाही समाप्त कर दी गई। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई 2026 को होगी।

--आईएएनएस

डीएससी

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