'रिश्ते हुए शर्मसार' नाबालिग ने रोते हुए कोर्ट को सुनाई अपनी आपबीती, बोलीं कलयुगी अंकल ने मेरे साथ चार महीनों तक किया गंदा काम और फिर...
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया है. यह मामला बेहद गंभीर और संगीन है. रिश्तों के साथ धोखाधड़ी का यह मामला जिसने भी सुना वह हैरान रह गया. यहां की एक अदालत ने एक शख्स को अपनी ही 17 साल की भतीजी से बार-बार रेप करने का दोषी ठहराया है.....
क्राइम न्यूज डेस्क !!! दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाया है. यह मामला बेहद गंभीर और संगीन है. रिश्तों के साथ धोखाधड़ी का यह मामला जिसने भी सुना वह हैरान रह गया. यहां की एक अदालत ने एक शख्स को अपनी ही 17 साल की भतीजी से बार-बार रेप करने का दोषी ठहराया है।
अपहरण और यौन शोषण का दोषी ठहराया गया
ये घटना साल 2017 की है. खुलासा यह है कि साल 2017 में आरोपी शख्स अपनी नाबालिग भतीजी को बहला-फुसलाकर उसके घर से उत्तर प्रदेश के एक शहर में ले गया और फिर अगले चार महीने तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. अपर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर की अदालत ने कहा कि पीड़िता की गवाही से आरोप साबित हो गये हैं.
नाबालिग ने कोर्ट में बताई सच्चाई
कोर्ट ने कहा कि लड़की ने अपनी गवाही में सबकुछ साफ-साफ बता दिया, जिससे आरोपी का अपराध साबित करना आसान हो गया. लड़की की गवाही पूरी तरह से पुख्ता थी और उसने कोर्ट को एक बात खुलकर बताई. लड़की ने कोर्ट को बताया कि रिश्ते में उसके चाचा ने उसे उल्टा सीधा रास्ता सिखाया और उत्तर प्रदेश के एक शहर में ले गया.
चार माह तक उसने मनमानी की
फिर पूरे चार महीने तक उसने उसे यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। कोर्ट ने आरोपी को अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में सजा के प्रावधानों के साथ-साथ पासो एक्ट की धारा 6 के तहत भी दोषी करार दिया. अब बहस के बाद दोषी को सजा सुनाई जाएगी.