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राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग पर बीजेडी ने 6 विधायकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस

भुवनेश्वर, 17 मार्च, (आईएएनएस)। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने 16 मार्च, 2026 को हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान पार्टी के निर्देशों का कथित तौर पर उल्लंघन (क्रॉस वोटिंग) करने के आरोप में अपने छह विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 20 मार्च तक उचित जवाब न देने पर पार्टी की ओर से एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग पर बीजेडी ने 6 विधायकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस

भुवनेश्वर, 17 मार्च, (आईएएनएस)। बीजू जनता दल (बीजेडी) ने 16 मार्च, 2026 को हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान पार्टी के निर्देशों का कथित तौर पर उल्लंघन (क्रॉस वोटिंग) करने के आरोप में अपने छह विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 20 मार्च तक उचित जवाब न देने पर पार्टी की ओर से एकतरफा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

पार्टी अध्यक्ष की मंजूरी से मुख्य सचेतक प्रमिला मल्लिक द्वारा जारी किए गए ये नोटिस चक्रमणि कन्हार (बालीगुडा), नबाकिशोर मल्लिक (जयदेव), सौविक बिस्वाल (चौद्वार-कटक), सुबासिनी जेना (बस्ता), डॉ. रमाकांत भोई (तिर्तोल) और देवीरंजन त्रिपाठी (बांकी) को संबोधित हैं।

6 विधायकों को संबोधित करते हुए जारी पत्र में लिखा गया है, "आप बीजू जनता दल के टिकट पर विधायक चुने गए हैं। पार्टी नेतृत्व के संज्ञान में आया है कि 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनावों के दौरान आपने ऐसा आचरण किया है, जो पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन और बीजू जनता दल द्वारा आप पर जताए गए विश्वास का विश्वासघात है। आपने पार्टी द्वारा जारी निर्देशों और 15 मार्च को हुई बीजू जनता दल की विधायक दल की बैठक में लिए गए निर्णय का उल्लंघन किया है। आपके कार्यों से बीजू जनता दल के संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, जो पार्टी के सामूहिक निर्णयों के प्रति पूर्ण निष्ठा अनिवार्य करता है। उपरोक्त निर्देशों के विरुद्ध जाकर बीजू जनता दल द्वारा समर्थित न किए गए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया। इसका प्रमाण 16 मार्च को पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधि को आपके द्वारा चिह्नित मतपत्र का अनिवार्य प्रदर्शन है, जिससे आपके मतदान का तरीका निर्विवाद हो जाता है।'

पत्र में आगे लिखा गया है, "ऐसा आचरण घोर अनुशासनहीनता, पार्टी के विश्वास का उल्लंघन और बीजू जनता दल के अनुशासन के लिए स्पष्ट रूप से हानिकारक गतिविधि है और यह बीजू जनता दल की आपकी सदस्यता का स्वैच्छिक त्याग माना जाएगा। यह बीजू जनता दल की आपकी निरंतर सदस्यता के साथ स्पष्ट रूप से असंगत है और प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि आपने उस राजनीतिक दल की सदस्यता का स्वैच्छिक त्याग कर दिया है जिसके टिकट पर आप निर्वाचित हुए थे। अतः नोटिस के जारी होने के तीन दिनों के भीतर उचित जवाब दें।"

पार्टी ने नोटिस में विधायकों से पूछा है, "आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसमें बीजू जनता दल से निलंबन भी शामिल है, क्यों न शुरू की जाए। इस आधार पर उचित कानूनी और संवैधानिक कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए कि आपके आचरण से आपने बीजू जनता दल की सदस्यता का स्वैच्छिक त्याग कर दिया है।

साथ ही, बीजू जनता दल ने कहा है, "निर्धारित समय सीमा के भीतर यानी 20 मार्च 2026 को शाम 5:00 बजे तक संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि आपके पास कोई स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं है और पार्टी को एकतरफा कार्यवाही करने और कानून तथा बीजू जनता दल के संविधान और नियमों के अनुसार उचित समझी जाने वाली कार्रवाई करने का अधिकार होगा।"

--आईएएनएस

ओपी/पीएम

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