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राजस्थान: एनजीटी ने भीलवाड़ा में जल निकायों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

जयपुर, 6 फरवरी (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्र पीठ ने भीलवाड़ा जिले के कोट्री तहसील में जल निकायों की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर को कानून के तहत तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
राजस्थान: एनजीटी ने भीलवाड़ा में जल निकायों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया

जयपुर, 6 फरवरी (आईएएनएस)। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की भोपाल स्थित केंद्रीय क्षेत्र पीठ ने भीलवाड़ा जिले के कोट्री तहसील में जल निकायों की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलेक्टर को कानून के तहत तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश याचिकाकर्ता विष्णु कुमार वैष्णव द्वारा दायर मूल आवेदन पर पारित किया गया था, जिसकी सुनवाई न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य ईश्वर सिंह की पीठ ने की।

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने क्षेत्र के प्रमुख जल निकायों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघनों का आरोप लगाया। इन जल निकायों में धर्मो तालाब और फतेह सागर (स्थानीय रूप से बाबा तालाब के नाम से जाना जाता है) शामिल हैं।

याचिकाकर्ता ने बताया कि ये जल निकाय अवैध कब्जे और गिरावट का शिकार हुए हैं। बताया कि जल निकाय भूजल पुनर्भरण और स्थानीय पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ट्रिब्यूनल को सूचित किया गया कि संयुक्त समिति की रिपोर्ट और तहसीलदार द्वारा तैयार किए गए आधिकारिक अभिलेखों से अधिसूचित जल निकायों पर अतिक्रमण स्पष्ट रूप से स्थापित होते हैं। आवेदक ने तर्क दिया कि ये दस्तावेज पर्यावरण मानदंडों और राजस्व कानूनों के उल्लंघन की पुष्टि करते हैं, जिससे क्षेत्र में जल संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के लिए दीर्घकालिक जोखिम उत्पन्न होते हैं।

राजस्थान राज्य की ओर से उपस्थित वकील ने बताया कि अधिकारियों ने लागू राजस्व और पर्यावरण कानूनों के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।

राज्य ने यह भी स्वीकार किया कि मामला संरक्षित जल निकायों पर अतिक्रमण से संबंधित है और ट्रिब्यूनल को आश्वासन दिया कि इस मामले को सुलझाने के लिए कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।

इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, एनजीटी ने भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर को जल निकायों की सुरक्षा और अतिक्रमण हटाने के लिए कानून के अनुसार सभी आवश्यक कदम तुरंत उठाने का निर्देश दिया।

ट्रिब्यूनल ने इस बात पर जोर दिया कि जल निकायों का संरक्षण पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें देरी नहीं की जा सकती। साथ ही, ट्रिब्यूनल ने प्रभावित व्यक्तियों को दो सप्ताह के भीतर पक्षकार बनने के लिए आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता दी, बशर्ते कि वे विपक्षी पक्षों को अग्रिम प्रतियां भेज दें।

मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी, 2026 को होगी, जब ट्रिब्यूनल जिला प्रशासन द्वारा अनुपालन और प्रगति की समीक्षा करेगा।

--आईएएनएस

एमएस/

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