राजस्थान हाई कोर्ट ने पूरे देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) खाने की चीज़ों के प्रोडक्शन, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) को फूड सेफ्टी एक्ट, 2006 के सेक्शन 22 के तहत छह महीने के अंदर GM खाने पर गाइडलाइंस जारी करने का निर्देश दिया है।
एडमिनिस्ट्रेटिव टीम मौके पर पहुंची
घटना की जानकारी मिलने पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुशील कुमार यादव, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रमेश, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान, डिप्टी नीरज शर्मा, सब-डिविजनल ऑफिसर समंदर सिंह भाटी, चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर वकराम चौधरी और ट्रांसपोर्ट ऑफिसर समेत एडमिनिस्ट्रेटिव टीम मौके पर पहुंची। चारों युवक इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उनके शवों की पहचान करना मुश्किल था। DNA टेस्टिंग के बाद ही पहचान हो पाएगी।

