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Rail Ticket Rules: कंफर्म टिकट कैंसिल करने का नया नियम, जानें किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा रिफंड

Rail Ticket Rules: कंफर्म टिकट कैंसिल करने का नया नियम, जानें किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा रिफंड​​​​​​​

भारतीय रेलवे ने उन यात्रियों के लिए रिफंड के नए नियमों की घोषणा की है जो अपनी कन्फर्म टिकट कैंसिल करना चाहते हैं। इन नए नियमों के तहत, यात्रियों को ट्रेन के तय समय पर रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदलने की अनुमति होगी।

कन्फर्म टिकट कैंसिल करने के नए नियम
अगर कोई टिकट ट्रेन के रवाना होने से 72 घंटे से ज़्यादा समय पहले कैंसिल किया जाता है, तो यात्री ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड पाने के हकदार होंगे। इस स्थिति में, प्रति यात्री सिर्फ़ तय न्यूनतम कैंसलेशन फ़ीस ही काटी जाएगी।
अगर कोई कन्फर्म टिकट ट्रेन के रवाना होने से 72 से 24 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है, तो किराए का 25% जुर्माना लगाया जाएगा (न्यूनतम कैंसलेशन फ़ीस के अधीन), और टिकट के किराए का 75% यात्री को वापस कर दिया जाएगा।
अगर कोई टिकट ट्रेन के रवाना होने से 24 घंटे से 8 घंटे के बीच कैंसिल किया जाता है, तो किराए का 50% काट लिया जाएगा (न्यूनतम कैंसलेशन फ़ीस के अधीन)।
अगर कोई टिकट ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे से कम समय पहले कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

बोर्डिंग पॉइंट बदलने की सुविधा
रेलवे अब यात्रियों को ट्रेन के तय समय पर रवाना होने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदलने की अनुमति दे रहा है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि यह सुविधा उन बड़े शहरों में खास तौर पर उपयोगी साबित होने की उम्मीद है जहाँ कई रेलवे स्टेशन हैं। ऐसे शहरों में, यात्री इन स्टेशनों में से किसी भी एक स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना चुन सकते हैं। रेलवे ने 2026 में किए गए 8वें और 9वें रेलवे सुधारों के अनुसार अपने नियमों में ये बदलाव लागू किए हैं।

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