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राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का अंतिम नोटिस, 7 दिनों की मोहलत

पटना, 24 जून (आईएएनएस)। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी को पटना स्थित 10, सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग ने नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है।
राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने का अंतिम नोटिस, 7 दिनों की मोहलत

पटना, 24 जून (आईएएनएस)। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी को पटना स्थित 10, सर्कुलर रोड सरकारी आवास खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। विभाग ने नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर आवास खाली करने का निर्देश दिया है।

तय समयसीमा में आवास खाली नहीं होने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। भवन निर्माण विभाग की ओर से 22 जून को जारी नोटिस में कहा गया है कि विभागीय कार्यालय 25 नवंबर 2025 को नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद के आवासन के लिए पटना केंद्रीय पूल का आवास संख्या-39, हार्डिंग रोड, पटना राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था। इसके बावजूद वह पूर्व से आवंटित आवास संख्या-10, सर्कुलर रोड में अब तक रह रही हैं।

विभाग ने नोटिस में यह भी उल्लेख किया है कि 10, सर्कुलर रोड स्थित उक्त आवास को 27 मई 2026 के कार्यालय आदेश के जरिए मंत्री नंदकिशोर राम, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को आवंटित किया जा चुका है, लेकिन राबड़ी देवी द्वारा आवास खाली नहीं किए जाने के कारण मंत्री अब तक उसमें प्रवेश नहीं कर सके हैं।

नोटिस के अनुसार, राबड़ी देवी को इस आवास को खाली करने के लिए इससे पहले 15 दिसंबर 2025 को विभागीय पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया था। इसके बाद 17 अप्रैल 2026 और 29 मई 2026 को उनके आप्त सचिव को भी इस संबंध में अवगत कराया गया। 3 जून 2026 को सात दिनों के भीतर आवास खाली करने का एक नोटिस भी निर्गत किया गया था। इसके बावजूद आवास खाली नहीं किया गया। भवन निर्माण विभाग ने अब बिहार सरकारी परिसर (आवंटन, किराया, वसूली एवं बेदखली) (संशोधन) अधिनियम, 2024 की धारा 4(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का हवाला देते हुए राबड़ी देवी को अंतिम अवसर दिया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर यदि आवास खाली नहीं किया गया, तो नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएनपी/डीकेपी

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