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ट्रेन में खाने पर फिर सवाल! ₹80 की थाली के लिए वसूले ₹140, शिकायत के बाद सिर्फ ₹10 लौटाए

ट्रेन में खाने पर फिर सवाल! ₹80 की थाली के लिए वसूले ₹140, शिकायत के बाद सिर्फ ₹10 लौटाए

सात देशों की यात्रा कर चुके भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर सरफ़राज़ ज़ैन ने हाल ही में 'X' पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि वाराणसी एक्सप्रेस ट्रेन में ₹80 वाली स्टैंडर्ड वेज थाली (खाने) के लिए उनसे ₹140 लिए गए। ज़ैन बताते हैं कि जब उन्होंने शिकायत की, तो कैटरिंग वेंडर ने बदतमीज़ी से बात की, सिर्फ़ ₹10 वापस किए और अकड़ दिखाते हुए चला गया।



**"अगर चाहो तो शिकायत कर दो"**

ज़ैन ने कहा, "सिर्फ़ मुझसे ही नहीं, बल्कि कई दूसरे यात्रियों से भी ₹80 वाली थाली के लिए ₹140 लिए गए।" ज़्यादा पैसे देने के बावजूद खाने की क्वालिटी खराब थी और मात्रा भी कम थी। जब मैंने वेंडर से बिल मांगा और ज़्यादा पैसे लेने का विरोध किया, तो कैटरिंग स्टाफ़ ने बस इतना कहा, 'अगर चाहो तो शिकायत कर दो' और चला गया।" ज़ैन का कहना है कि यह एक गंभीर गड़बड़ी है जिसकी जांच होनी चाहिए।

**"मेरे पास सारे सबूत हैं"**

ज़ैन ने अब इस घटना का वीडियो 'X' पर पोस्ट किया है और रेलवे अधिकारियों से 14624 SG वाराणसी एक्सप्रेस में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच करने की अपील की है। वीडियो में आरोपी वेंडर का चेहरा साफ़ दिख रहा है और ₹140 की मांग भी दिखाई दे रही है। ज़ैन ने वेंडर के बिलिंग रिकॉर्ड और खाने की क्वालिटी/मात्रा की जांच करने, साथ ही यात्रियों के साथ बदतमीज़ी करने के लिए वेंडर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके पास घटना से जुड़े सभी सबूत हैं और ज़रूरत पड़ने पर वे उन्हें पेश करने के लिए तैयार हैं।

**IRCTC का स्टैंडर्ड जवाब**

वीडियो पोस्ट के बाद, IRCTC ने कमेंट सेक्शन में जवाब देते हुए ज़ैन को बताया: "आपकी शिकायत Railmadad पर दर्ज कर ली गई है और शिकायत नंबर आपके मोबाइल नंबर पर SMS के ज़रिए भेज दिया गया है। आप इस लिंक का इस्तेमाल करके अपनी शिकायत को ट्रैक कर सकते हैं। मामले को जांच के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा जा रहा है।" रेलवे के नियम क्या कहते हैं?

इंडियन रेलवे का साफ़ नियम है कि अगर कोई वेंडर सही कंप्यूटराइज़्ड बिल देने से मना करता है, तो आपको पेमेंट रोकने का अधिकार है। IRCTC के मेन्यू कार्ड के अनुसार, ट्रेन में स्टैंडर्ड वेज कैसरोल मील की तय कीमत ₹80 है। रेलवे के नियमों के तहत, अगर ऐसी गंभीर गड़बड़ी साबित होती है, तो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर पर ₹1 लाख तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है या बार-बार शिकायतें मिलने पर उसे ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

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