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प्रवेश वर्मा की मानहानि शिकायत पर कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को भेजा नोटिस, 18 अगस्त को अगली सुनवाई

प्रवेश वर्मा की मानहानि शिकायत पर कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को भेजा नोटिस, 18 अगस्त को अगली सुनवाई
प्रवेश वर्मा की मानहानि शिकायत पर कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को भेजा नोटिस, 18 अगस्त को अगली सुनवाई

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार के मंत्री और भाजपा नेता प्रवेश वर्मा की मानहानि शिकायत पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर की थी। आरोप है कि सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर प्रवेश वर्मा और उनके परिवार पर झूठे और निराधार आरोप लगाए थे।

याचिका के अनुसार, सौरभ भारद्वाज ने झूठा आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने बतौर मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल कर अपने कथित सहयोगी को लगभग पांच सौ करोड़ रुपए के एक निजी स्कूल ट्रस्ट में ट्रस्टी नियुक्त किया। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा था कि प्रवेश वर्मा ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में काम किया, जो पॉक्सो केस में आरोपी है।

प्रवेश वर्मा ने कहा है कि सौरभ भारद्वाज ने ऐसी पोस्ट समाज की नजरों में उनकी छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए की।

प्रवेश वर्मा का कहना है कि ये सभी बयान पूरी तरह गलत हैं। उनके मुताबिक इन बयानों से उनकी और उनके परिवार की राजनीतिक व सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा है।

इससे पहले 4 जुलाई को प्रवेश वर्मा ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मई 2026 में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए। इससे उन्हें और उनके परिवार को काफी नुकसान हुआ।

यह मानहानि शिकायत एक निजी स्कूल से जुड़ी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से संबंधित है। कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई होगी।

प्रवेश वर्मा की ओर से दायर शिकायत में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं और सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए लगाए गए।

--आईएएनएस

वीकेयू/एबीएम

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