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20 रु. घूस लेने के मामले में 34 साल बाद पुलिस कांस्टेबल हुआ गिरफ्तार, जानें क्या है पूरा मामला 

34 साल पहले एक महिला से 20 रुपये रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. 1990 में बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन पर सब्जी ले जा रही एक महिला से एक पुलिसकर्मी ने रिश्वत ली. घटना 6 मई 1990 की....
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क्राइम न्यूज डेस्क !!!  34 साल पहले एक महिला से 20 रुपये रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. 1990 में बिहार के सहरसा रेलवे स्टेशन पर सब्जी ले जा रही एक महिला से एक पुलिसकर्मी ने रिश्वत ली. घटना 6 मई 1990 की है जब बरहिया निवासी कांस्टेबल सुरेश प्रसाद सिंह सहरसा रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी पर थे. स्टेशन प्लेटफार्म पर सब्जी की टोकरी लेकर जा रही महेशखूंट निवासी सीता देवी को सुरेश प्रसाद ने रोका.

इसके बाद सुरेश ने सीता देवी से कुछ कहा और उन्होंने उसे 20 रुपये दे दिये. हालाँकि, रेलवे स्टेशन के तत्कालीन प्रभारी ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और तुरंत रिश्वत की रकम बरामद कर ली। विशेष सतर्कता न्यायाधीश सुदेश श्रीवास्तव ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को इस मामले में 34 साल बाद सुरेश प्रसाद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है. इस मामले में तीन दशक से अधिक समय से कानूनी कार्यवाही चल रही थी।

इस बीच, सुरेश प्रसाद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जो अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण जमानत पर थे। वह 1999 से फरार है. संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी होने के बाद भी सुरेश का पता नहीं चल सका. सुरेश लखीसराय जिले के बरहिया के बिजय गांव का रहने वाला था. हालांकि, सुरेश के सेवा रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि उसने महेशखूंट में एक फर्जी पता दिया था। इसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.

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